केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
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- यूपी सरकार ने बेल का किया विरोध
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को सशर्त जमानत दे दी है। सुको ने जमानत देते हुए कहा है कि सिद्दीकी अगले 6 हफ्ते तक दिल्ली में ही रहेगा और निकटतम संबंधित पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। उसके बाद वह केरल जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दी। पत्रकार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज़ किया था। pic.twitter.com/UUYF74GS7Z
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 9, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कप्पन को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए और उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 9, 2022
हालांकि सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कप्पन की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सिद्दीकी कप्पन के देश विरोधी गतिविधियां चलाने वाले चमपंथी संगठनों के साथ संबंध रहे हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में एक हलफनामा भी दिया।
आपको बता दे उत्तरप्रदेश पुलिस ने गैरकानूनी एक्टिविटी को लेकर कप्पन पर मामला दर्ज किया था। यूपी पुलिस ने साल 2020 में पत्रकार कप्पन को मथुरा से उस समय गिरफ्तार किया था, जब वो हाथरस जा रहा था। पत्रकार कप्पन पर हाथरस में हिसा भड़काने की साजिश रचने के आरोप में अरेस्ट किया था। जिसे आज शीर्ष कोर्ट से लंबे अंतराल के बेल मिल गई, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए पत्रकार को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
Created On :   9 Sep 2022 9:11 AM GMT