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पटना: आरजेडी नेता तेज प्रताप की कार दुर्घटनाग्रस्त, पैर में लगी चोट

हाईलाइट
- लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त
- पटना में ईको पार्क के पास हुआ हादसा
डिजिटल डेस्क, पटना। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में तेज प्रताप के गर्दन और पैर में हल्की चोट आई है। यह घटना पटना के इको पार्क के पास हुई है। दो गाड़ियों की आपस में टक्कर होने से तेज प्रताप के साथ ही अन्य लोग भी घायल हुए हैं।
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर तेजप्रताप अपने समर्थकों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही ईको पार्क के पास सामने से आ रही एक कार से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे में तेजप्रताप की गाड़ी में बैठे 4 लोग घायल हो गए। वहीं, दूसरी गाड़ी में बैठे दो अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं।
तेज प्रताप यादव गाड़ी में मौजूद थे। हादसे में तेज प्रताप यादव बाल-बाल बच गए। उन्हें हल्की चोटें आई हैं। जिसके बाद तुरंत सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि तेजप्रताप को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दुर्घटना में तेजप्रताप की गाड़ी भी बुरी तरह से डैमेज हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों गाड़ियां केज रफ्तार में थीं। ड्राइवर की सूझबझ से बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों की माने तो दूसरी गाड़ी पर बीआईटी मेसरा के छात्र सवार थे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।