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Landslide: असम में लगातार बारिश से भूस्खलन, 20 लोगों की मौत, 19 घायल, CM ने जताया दुख

हाईलाइट
- असम में भूस्खलन ने ली 20 लोगों की जान
- बारिश की वजह से कई जिलों में भूस्खलन
डिजिटल डेस्क, दिसपुर। असम में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन होने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 19 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, असम के कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों में भूस्खलन हुआ है। मृतकों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इस हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है।
A total of 20 people have died due to landslides in Cachar, Hailakandi and Karimganj districts of #Assam
— ANI (@ANI) June 2, 2020
मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना को लेकर दुख जताया है। सीएम ने कहा, बराक घाटी में लगातार बारिश से भूस्खलन के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख हुआ। मैंने कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिला प्रशासन और एसडीआरएफ को निर्देश दिया है कि वे बचाव, राहत अभियान चलाएं और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद की सुविधा प्रदान करें।
Deeply anguished at the loss of lives due to landslides triggered by incessant rain in Barak valley.
— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) June 2, 2020
I have directed Cachar, Hailakandi & Karimganj district administrations and SDRF to step up rescue, relief operations and facilitate all possible help needed to those affected.
राज्य के इन तीन जिलों में तबाह हुए कई परिवार
- करीमगंज जिले के कालीगंज इलाके में भूस्खलन हुआ। जिससे 6 लोग पहाड़ी के मलबे के नीचे दब गए। 6 में से 5 मृतक एक ही परिवार के थे। घटना के वक्त ये लोग अपने घर में सो रहे थे।
- कछार जिले के कोलापुर गांव में 7 लोग भूस्खलन की चपेट में आए। यहां पर घटना तड़के पांच बजे हुई उस दौरान लोग घरों में सो रहे थे। पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर उनके घर के ऊपर गिरा।
- हैलाकांडी जिले के भटाटबाजार गांव में 7 लोगों की मौत हुई है। इनमें से छह लोग एक ही परिवार के थे। छह लोगों में से चार बच्चे थे।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।