जनप्रतिनिधि बिल पर बहस: संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा- ये बिल है असंवैधानिक

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा- ये बिल है असंवैधानिक
  • जनप्रतिनिधि के नए बिल पर सदन के बाहर बहस
  • कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने किया पलटवार
  • संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजा संविधान (130वां संशोधन) विधेयक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। इसके तुरंत बाद ही सदन में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है। सदन के बाहर भी इस बिल को लेकर बहस छिड़ी हुई हैं। कांग्रेस वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपराधि जनप्रतिनिधि को पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये बात उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। इनके अलावा इस बिल पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बयान जारी किया है।

इस बिल पर थरूर की प्रक्रिया

कांग्रेस सांसद ने इस बिल को लेकर कहा कि मैंने अभी तक इस विधेयक को पढ़ा नहीं है, लेकिन शुरुआती तौर पर मुझे लगता है कि इस बिल में किसी प्रकार की कोई कामी नहीं लग रही है क्योंकि दोषी व्यक्तियों को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वे 30 दिन जेल में बिताते हैं तो क्या वे मंत्री रह सकते हैं?

इस वजह से मुझे इस बिल में कोई गलती नहीं दिख रही है, लेकिन इस बिल को लाने के पिछे कोई कारण है तो इस बिल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं इसे बिना पढ़े न तो इसका समर्थन करूंगा और न ही इसका विरोध करता हूं।

जेपीसी के सवाल पर क्या बोले?

केंद्रीय मंत्री ने सदन के पटल पर रखने के बाद इस बिल को संयुक्त संसदीय कमेटी (जेपीसी) के पास भेज दिया है। इस सवाल पर थरूर ने कहा, "अगर विधेयक पर चर्चा करने के लिए इसे जेपीसी के पास भेजा जाता है तो यह अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हमारी लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि समिति के भीतर सारे विषयों पर चर्चा की जाए।"

प्रियंका गांधी ने बिल पर दी ये प्रक्रिया

इस बिल पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद कठोर विधेयक बताया है। उन्होंने कहा, "कल आप किसी भी मुख्यमंत्री पर कोई भी केस दर्ज कर सकते हैं, उनकी दोषसिद्धि के बिना उन्हें 30 दिनों तक जेल में रख सकते हैं और फिर वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? यह पूरी तरह असंवैधानिक है।"

Created On :   20 Aug 2025 6:53 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story