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Pune City News: स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार

भास्कर न्यूज, पुणे। स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के खिलाफ कथित अवमाननापूर्ण बयान मामले में जारी न्यायालयीन समंस और कोर्ट के कामकाज पर सवाल उठाने वाले प्रस्तुतिकरण पर स्पेशल कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय के आदेशों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है और यदि आपत्ति है तो हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
मामला लंदन का है, जहां राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों के बीच भाषण में सावरकर को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद सावरकर के नाती सात्यकी सावरकर की ओर से मानहानि की शिकायत दायर की गई। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान जब सीडी-आधारित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए तो वह खाली मिली। उसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने अगली तारीख मांगी। इस पर राहुल गांधी के वकील एड. मिलिंद पवार ने आपत्ति जताई और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के तहत तुरंत प्रारंभिक सुनवाई करने का आग्रह किया। राहुल गांधी की ओर से दाखिल किए गए आवेदन में यह भी कहा गया था कि शिकायतकर्ता ने कोर्ट पर अनावश्यक दबाव डालकर राहुल गांधी के खिलाफ समंस जारी करवाए हैं और कानूनी मर्यादा से परे जाकर आदेश प्राप्त किया है।
सात्यकी सावरकर के वकील एड. संग्राम कोल्हटकर ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कोर्ट में तर्क दिया कि गांधी पक्ष के आवेदन में किए गए आरोप अदालत की निष्पक्षता पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं, जो कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि समंस आदेश पर टिप्पणी करना गलत है। कोर्ट ने कहा कि यदि समंस को लेकर आक्षेप है तो उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, परंतु किसी भी न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी करना या उस पर संदेह उत्पन्न करना स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गांधी पक्ष द्वारा दायर आवेदन में की गई भाषा न्यायालय की कार्यप्रणाली पर अनावश्यक प्रश्न उठाती है, इसलिए भविष्य में ऐसे वक्तव्यों से बचने के निर्देश दिए जाते हैं।
Created On :   5 Dec 2025 1:36 PM IST












