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Pune City News: खनिजों के अवैध परिवहन करने पर वाहनों के लाइसेंस होंगे निलंबित या रद्द

भास्कर न्यूज, पुणे। राज्य में कृत्रिम रेत नीति लागू की गई है और अब गौण खनिजों की अवैध ढुलाई करने वाले वाहनों का लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का निर्णय लिया गया है। अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाने के लिए राजस्व और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से यह कार्रवाई करेंगे।
राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाली रेत और अन्य गौण खनिजों की चोरी के कारण राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इस अवैध व्यवसाय से अपराध भी बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए जाने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के जीवन पर खतरा मंडराता है। इसी को लेकर राज्य सरकार ने परिवहन विभाग की मदद से अवैध परिवहन पर लगाम लगाने के लिए यह नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र जारी किया गया है।
नीति के तहत अवैध उत्खनन और परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्रिल मशीन, बुलडोजर, पोकलैन मशीन, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉली, हाफ बॉडी ट्रक, फुल बॉडी ट्रक, डंपर, ट्रॉली, कंप्रेसर, ट्रेलर, बार्ज, मोटराइज्ड बोट, एक्स्कावेटर, मैकेनाइज्ड लोडर जैसे सभी प्रकार के वाहनों और सामग्री पर भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तीन चरणों में होगी। अवैध रेत उत्खनन या परिवहन करने वाला वाहन मिलने पर राजस्व विभाग संबंधित वाहन की जानकारी तात्कालिक रूप से परिवहन विभाग को देगा। इसके बाद परिवहन विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा।
कार्रवाई के तीन चरण
पहला अपराध: लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित करना और वाहन जब्त करना।
दूसरा अपराध: लाइसेंस 60 दिनों के लिए निलंबित करना और वाहन जब्त करना।
तीसरा अपराध: संबंधित वाहन का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द करना और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से आगे की कार्रवाई के लिए वाहन जब्त करना।
Created On :   5 Dec 2025 1:59 PM IST












