- तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, 27, 28 और 1 मार्च को जनसभाओं को करेंगे संबोधित
- पीएम मोदी आज पुडुचेरी और तमिलनाडु के दौरे पर, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन
- पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा आज, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास
- दिल्ली: नर्सरी से आठवीं तक के बच्चों की नहीं होगी परीक्षा, असाइनमेंट के आधार पर किए जाएंगे प्रमोट
- कोलकाता में असदुद्दीन ओवैसी की रैली के लिए पुलिस ने इजाजत देने से किया इनकार
माल्या के प्रत्यर्पण में देरी हो सकती है, राजनीतिक शरण की कर सकते हैं मांग : एजेंसी

हाईलाइट
- माल्या के प्रत्यर्पण में देरी हो सकती है, राजनीतिक शरण की कर सकते हैं मांग : एजेंसी
नई दिल्ली/लंदन, 4 जून (आईएएनएस)। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर भारत की ओर से प्रत्यन जारी हैं, मगर फिलहाल इसमें कुछ और देरी हो सकती है, क्योंकि अभी इस दिशा में एक और कानूनी मुद्दा सुलझाना बाकी है। माल्या फिलहाल इंग्लैंड में जमानत पर बाहर है।
लंदन के सूत्रों ने कहा कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया को विफल करने के लिए माल्या की ओर से सभी संभव प्रयास किए जाने की संभावना है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, माल्या सभी कानूनी उपायों का फायदा उठाने वाले हैं। पहले आधिकारिक आदेश सामने आ जाए फिर भारतीय मिशन को सूचित करना होगा।
अधिकारी ने कहा कि जांच एजेंसियां इस संभावना से अवगत हैं कि माल्या पूर्व राज्यसभा सदस्य होने के नाते ब्रिटेन में राजनीतिक शरण ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस आशय की जानकारी है।
सीबीआई के एक अन्य सूत्र ने गुरुवार को कहा कि माल्या के प्रत्यर्पण में समय लगेगा, क्योंकि ब्रिटेन द्वारा इस संबंध में औपचारिक प्रत्यर्पण आदेश जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा भगोड़े शराब व्यापारी के पास एक कानूनी विकल्प भी है।
ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने 14 मई को लंदन में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की अनुमति मांगने वाले माल्या की याचिका को खारिज कर दिया था।
माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में जांच कर रहे एक शीर्ष सीबीआई अधिकारी ने कहा, इससे संबंधित अंतिम प्रत्यर्पण आदेश की प्रति जारी नहीं की गई है।
सीबीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, विजय माल्या का प्रत्यर्पण अभी नहीं हो रहा है। एक बार ब्रिटेन सरकार की ओर से आवश्यक कदम उठाए जाने के बाद हम इस पर गौर करेंगे और सभी को सूचित करेंगे।
सूत्रों ने आगे कहा कि वर्तमान में कोई भी सीबीआई जांच टीम ब्रिटेन में नहीं है।
इस मामले को संयुक्त जांच निदेशक मनोज शशिधर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल संभाल रहा है।
भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत, ब्रिटेन के गृह कार्यालय को औपचारिक रूप से माल्या को 28 दिनों के भीतर भारत में प्रत्यर्पित किए जाने के अदालती आदेश को प्रमाणित करना होगा। तारीख 11 जून को समाप्त होनी है।
माल्या दो मार्च, 2016 को भारत से भाग जाने के बाद से ब्रिटेन में रह रहे हैं। माल्या 9,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
कमेंट करें
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।