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50 लाख कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, 5 फीसदी बढ़ाया DA

हाईलाइट
- केन्द्र सरकार ने केन्द्र कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट
- केंद्रीय कर्मचारियों के 5 फीसदी दैनिक भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
- सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद
डिजिटल डेस्क, दिल्ली। केन्द्र की मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के 5 फीसदी दैनिक भत्ता (डीए) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। डीए 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है। प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज (बुधवार) को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इस फैसले की वजह से सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की उम्मीद है।
DA for government employees increased by 5 %.
— PIB India (@PIB_India) October 9, 2019
Around 50 lakh central government employees and 62 lakh pensioners to be benefited: Union Minister @PrakashJavdekarpic.twitter.com/W8BdKkdpGw
बता दें कि इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। साथ ही 62 लाख पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुआ बताया है कि महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ाने का फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इससे पहले 2-3 फीसदी तक की महंगाई भत्ता बढ़ता था।
बता दें कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता वो होता है जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।