MP: HC का आदेश- पीएम आवास योजना के तहत बने घरों से हटाएं मोदी-शिवराज की फोटो वाली टाइल्स
- इसके लिए 20 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है।
- कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना में लगाई गई टाईल्स से पीएम और मुख्यमंत्री की तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया है।
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने बुधवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बुधवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया। कोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) के तहत बनाए गए घरों में लगाई गई टाईल्स से पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तस्वीरों को हटाने का आदेश दिया है। इसके लिए 20 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है।
कोर्ट द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद,12 सितंबर को केंद्र सरकार ने कोर्ट को एक जवाब भेजा था। इस जवाब में केंद्र सरकार ने लिखा था कि मध्यप्रदेश में PMAY-U के तहत बनाए गए घरों में पीएम मोदी और सीएम चौहान की तस्वीरों के साथ उनका कोई लेना-देना नहीं है।
भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल विवेक खेडेकर ने सोमवार को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से कोर्ट को जवाब भेजा। उन्होंने लिखा कि "PMAY-U योजना के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को एक सूचना जारी की थी। इस सूचना में योजना के तहत बनाए गए सभी घरों में PMAY-U का एक मानक लोगो लगाने की सलाह दी गई थी।" उन्होंने कहा कि मंत्रालय की सलाह केवल PMAY-U के लिए लोगो लगाए जाने की थी, न कि फोटो।
इससे पहले MP के दतिया निवासी संजय पुरोहित ने एक याचिका दायर की थी। संजय ने दावा किया था कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते इस तरह के फोटो वाले टाइल्स लगाए जा रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी सूचना जारी की थी। हालांकि MP सरकार की तरफ से फिलहाल कोई भी जवाब नहीं दिया गया है।
Created On :   19 Sept 2018 10:49 PM IST