सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया-नीरा राडिया टेप में कोई आपराधिकता नहीं पाई गई
![No criminality found in Nira Radia tapes, CBI tells Supreme Court No criminality found in Nira Radia tapes, CBI tells Supreme Court](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2022/09/874416_730X365.jpg)
- जांच के परिणाम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीबीआई ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की कई राजनेताओं, उद्योगपतियों और सरकारी अधिकारियों के साथ टेप की गई बातचीत में कोई आपराधिकता नहीं पाई गई है।
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ से कहा कि अदालत ने सीबीआई को इन सभी बातचीत की जांच करने का निर्देश दिया था और 14 प्रारंभिक जांच दर्ज की गई थी और रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष रखा गया था।
भाटी ने कहा: उनमें कोई आपराधिकता नहीं पाई गई। साथ ही, अब फोन टैपिंग दिशानिर्देश सामने हैं। सीबीआई ने 2015 में अदालत द्वारा आदेशित जांच के परिणाम के संबंध में एक सीलबंद कवर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भाटी ने पीठ के समक्ष कहा, जांच के परिणाम को संबंधित विभागों को भी भेज दिया गया है।
एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने टेप की जांच के लिए दबाव डाला और मांग की कि इन सभी को सार्वजनिक किया जाए। जब अक्टूबर में शीर्ष अदालत इस मामले पर विचार करेगी तो सीबीआई नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2013 में सीबीआई को राडिया की 5,800 से अधिक टेप की गई बातचीत के टेप की जांच के बाद एजेंसी द्वारा पहचाने गए 14 मुद्दों की जांच करने का निर्देश दिया था।
एक दशक से भी पहले, राडिया की उद्योगपतियों, पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अन्य लोगों के साथ फोन पर हुई बातचीत को टैक्स जांच के हिस्से के रूप में टैप किया गया था। टाटा संस के मानद चेयरमैन रतन एन टाटा ने राडिया से जुड़ी लीक हुई निजी बातचीत की पृष्ठभूमि में अपने निजता के अधिकार की सुरक्षा की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। टाटा ने 2011 में याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि टेप जारी करना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। मामले की आखिरी सुनवाई अप्रैल 2014 में हुई थी, और शीर्ष अदालत ने मुद्दों को स्पष्ट कर दिया था।
आईएएनएस
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Created On :   21 Sep 2022 1:30 PM GMT