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कमलेश तिवारी हत्याकांड में किसी को बख्शा नहीं जाएगा : योगी

हाईलाइट
- कमलेश तिवारी हत्याकांड में किसी को बख्शा नहीं जाएगा : योगी
लखनऊ,19 अक्टूबर (आईएएनएस)। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या मामले पर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी इस घटना में सम्मिलित होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अपने एक बयान में कहा, भय पैदा करने वाले जो भी तत्व होंगे, उनके मंसूबों को हम सख्ती के साथ कुचलकर रख देंगे। किसी भी प्रकार की वारदात स्वीकार नहीं की जाएगी।
योगी ने कहा कि हत्यारे जिस रूप में आए और सुरक्षा गार्ड से पूछकर कमरे में गए, कमलेश के साथ जलपान किया और उनके निजी सहायक और बेटे को कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार में भेज दिया। जब वे अकेले हो गए, तब उनकी हत्या कर दी गई, इससे लगता है कि हत्यारे शातिर अपराधी थे।
इस बीच, लखनऊ के कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने कमलेश तिवारी के सीतापुर के मुहम्मदाबाद स्थित पैतृक निवास में उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने की बात कही। कमिश्नर ने कहा कि रिश्तेदारों की मांगों को ध्यान में रखा जाएगा।
कमिश्नर द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कमलेश के परिजनों को सुरक्षा दी जाएगी। हम उनके लिए एक सरकारी आवास की सिफारिश कर रहे हैं। इसके साथ ही आत्मरक्षा के लिए उनके बड़े बेटे को एक लाइसेंसी हथियार दिया जाएगा। उसकी नौकरी के लिए भी सिफारिश की जाएगी और परिजनों की आर्थिक मदद भी की जाएगी।
वहीं, यूपी के डीजीपी ओ.पी. सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश और गुजरात पुलिस की एक टीम ने तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है।
गौरतलब है कि शुक्रवार को लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी की उनके दफ्तर में हत्या कर दी गई। उनके शरीर में किसी धारदार हथियार या चाकू से किए गए कई वार के निशान हैं। उन्हें एक गोली भी मारी गई थी।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।