NRI भी पोस्टल बैलेट से दे सकेंगे वोट, चुनाव आयोग के प्रस्ताव को विदेश मंत्रालय ने दी मंजूरी

NRI will also be able to vote through postal ballot
NRI भी पोस्टल बैलेट से दे सकेंगे वोट, चुनाव आयोग के प्रस्ताव को विदेश मंत्रालय ने दी मंजूरी
NRI भी पोस्टल बैलेट से दे सकेंगे वोट, चुनाव आयोग के प्रस्ताव को विदेश मंत्रालय ने दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अब विदेश में रहने वाले भारतीय भी भारत में होने वाले चुनावों में मतदान कर सकेंगे। NRI के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने चुनाव आयोग के उस प्रस्ताव पर लिखित सहमति दे दी है, जिसमें NRI द्वारा भारत के चुनावों में वोट करने की बात कही गई थी।  

दरअसल, साल 2021 में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने विदेशों में रह रहे भारतीयों यानी एनआरआई को पोस्टल बैलट की सुविधा देने का एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था। 

अब विदेश मंत्रालय ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से विदेश में रह रहे प्रवासियों को मतदान करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले पोल बॉडी एक दफा सारे स्टेक होलडर्स से बात करेगी।NRI मतदाता आने वाले चुनावों में अलग से अपने-अपने निर्वाचित क्षेत्र में मतदान करेंगे। 

निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार पोल बॉडी - NRI एसोसिएशन, मंत्रालय और इस प्रक्रिया में शमिल होने वाले डिपार्टमेंट से जल्द ही परामर्श करेगी। विदेश में रह रहे आर्मी के जवान, पैरा मिलिट्री फोर्स और सरकारी मतदाता आधिकारियों के लिये ETPBS की सुविधा मुहिया करवा दी गई है। 

निर्वाचन आयोग ने 27 नवंबर को लॉ सेक्रेटरी को पत्र लिखते हुए कहा कि मतदान कानूनों में जल्द से जल्द कुछ अहम बदलाव करने कि ज़रुरत है ताकि भारत के बाहर रह रहे प्रवासी बैलेट पेपर के जरिये वोट कर सकें। वहीं, तकनीकी और प्रशासनिक तौर पर यह सुविधा पश्चिम बंगल, केरल और पुदुचेरी के अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनावों में लागू करने के लिए तैयार है। 

बता दें कि लगभग 1.17 लाख NRI मतदाता, निर्वाचन नामावली के तहत रजिस्टर किये गए है। निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र में बताया कि पिछले कुछ समय से प्रवासियों से उन्हें पत्र प्राप्त हों रहे है। जिसमे पोस्टल बैलेट के जरिये मतदान की सुविधा के लिए निवेदन किया गया है। क्योंकि NRI मतदाताओं का सिर्फ वोट के लिए अपनी पढ़ाई या व्यवसाय छोड़कर मतदान करने आना संभव नहीं है। साथ ही कोरोना की स्थिति देखते हुए, और कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

निर्वाचन आयोग के अनुसार जो NRI मतदाता वोट करना चाहता है, उसे रिटर्निग ऑफिसर के पास फार्म 12 के लिए आवेदन देना होगा, जिसके बाद मतदाता को इलेक्ट्रिकल बैलेट पेपर चुनावों के नोटिफिकेशन के 5 दिन बाद इशू होगा। फार्म को भरने के बाद भारत द्वारा उस देश में नियुक्त किये गये रिटर्निग ऑफिसर के हस्ताक्षर होंगे जिसके बाद ऑफिसर, बैलेट पेपर को एनआरआई के निर्वाचित क्षेत्र में मतगणना दिवस के दिन सुबह 8 बजे तक पोस्ट के जरिये पहुंचा देगा।

Created On :   5 Jan 2021 9:13 AM GMT

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