वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दुख हुआ कि इसे धर्म के नाम पर रखा गया है

On the petition against the Waqf Act, the Supreme Court said – it is sad that it has been kept in the name of religion
वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दुख हुआ कि इसे धर्म के नाम पर रखा गया है
नई दिल्ली वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दुख हुआ कि इसे धर्म के नाम पर रखा गया है
हाईलाइट
  • अगली सुनवाई 10 अक्टूबर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के खिलाफ याचिका को उच्च न्यायालय से उसे ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान सोमवार को मौखिक रूप से धर्म के मुख्य मुद्दा बनने पर चिंता व्यक्त की।

जस्टिस के.एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय ने मौखिक रूप से देखा कि कुछ गलतफहमी के आधार पर मीडिया के कुछ वर्गों में बातचीत चल रही है, और अदालत ने हिंदू बंदोबस्ती पर राज्य के कानूनों की एक सूची तैयार की है। जस्टिस जोसेफ ने कुछ राज्यों के कानूनों की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक प्रावधान है कि बोर्ड के सदस्य को हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए।

उन्होंने कहा, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मुझे अपना पूर्ण आघात व्यक्त करना चाहिए कि यदि आप कहते हैं कि हमारे पास एक न्यायाधिकरण है और यदि कोई न्यायिक सदस्य नियुक्त किया जाता है, तो वह व्यक्ति धर्म के आधार पर फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम एक नियामक कानून है जो वक्फ भूमि की रक्षा करना चाहता है, और यदि कानून को समाप्त किया जाता है, तो इससे अतिक्रमणकारियों को लाभ होगा।

न्यायमूर्ति जोसेफ ने याचिकाकर्ता, अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से पूछा- क्या आप वास्तव में ऐसा कह रहे हैं, क्या हम धर्म के अनुसार जा रहे हैं? मुझे दुख होता है कि आपने इसे धर्म के नाम पर रखा है, हमें निश्चित रूप से इससे आगे जाना चाहिए।

जस्टिस जोसेफ ने कहा कि इन मामलों में धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय से वक्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। सुनवाई की शुरूआत के दौरान, न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि वह कुछ अकादमिक प्रश्न उठाना चाहते हैं और याचिकाकर्ता के वकील का ध्यान हिंदू धर्मों के संबंध में विभिन्न राज्य कानूनों के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया, जो अनिवार्य है कि बोर्ड के सदस्यों को हिंदू धर्म का पालन करना चाहिए।

कुमार ने तर्क दिया कि उनका तर्क वक्फ की किसी भी जमीन को छीनने और उसके दायरे में लाने की शक्ति तक सीमित है। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित अन्य मामला महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की अधिसूचना से संबंधित है और अधिनियम की संवैधानिकता पर सवाल नहीं है। कुमार ने कहा कि वह पीठ द्वारा उठाए गए सवालों की जांच करेंगे और जवाब देंगे। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को निर्धारित की है।

उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि वक्फ अधिनियम मुसलमानों की संपत्तियों को प्रशासित करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, बहावाद, पारसी धर्म और ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए समान कानून नहीं हैं। इसलिए, यह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि यदि अधिनियम अनुसूची -7 की सूची -3 की प्रविष्टि -10 और प्रविष्टि-28 के तहत बनाया गया है, तो यह लिंग और धर्म-तटस्थ होना चाहिए।

आईएएनएस

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Created On :   20 Sept 2022 12:30 AM IST

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