पटियाला हाउस कोर्ट ने विजय माल्या को घोषित किया 'भगोड़ा'

Patiala House Court declares Vijay Mallya Proclaimed offender
पटियाला हाउस कोर्ट ने विजय माल्या को घोषित किया 'भगोड़ा'
पटियाला हाउस कोर्ट ने विजय माल्या को घोषित किया 'भगोड़ा'

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया है। माल्या पर यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट (FERA) के उल्लंघन के मामले में की गई है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पटियाला हाउस कोर्ट का रूख किया था और कोर्ट से मांग की थी कि माल्या को भगोड़ा घोषित करार देने की कार्रवाई शुरू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है।

पिछले साल 8 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में माल्या को 18 दिसंबर तक पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था कि तय तारीख पर यदि विजय माल्या कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उन्हें भगोड़ा करार दिया जाएगा। हालांकि तब भी माल्या कोर्ट में पेश नहीं हुए। इससे पहले कोर्ट ने 9 जुलाई को माल्या को व्यक्तिगत पेशी से मिली छूट रद्द कर दी थी और उन्हें 9 सितंबर को हर हाल में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए।

कोर्ट ने 12 अप्रैल को माल्या के खिलाफ ओपन एंडेड नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया था। 2016 में साल चार नवंबर को भी उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया गया था। कोर्ट ने कहा था कि माल्या कई मामलों में आरोपी हैं और उन मामलों में पेश भी नहीं हो रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ अनिवार्य प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। बता दें कि माल्या की ओर से वकील कोर्ट में यह दलील देते रहें हैं कि माल्या भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते चाहकर भी वे भारत नहीं आ सकते।

गौरतलब है कि विजय माल्‍या भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर फरार हैं और लंदन में रह रहे हैं। 2 मार्च 2016 से ही माल्या लंदन में रह रहे हैं। ईडी और सीबीआई को माल्या की तलाश है। ED 4 बार विजय माल्या को समन भेज चुका है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) से जुड़े एक मामले में मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट माल्या को भगोड़ा भी घोषित कर चुकी है। उनका पासपोर्ट भी रद्द किया जा चुका है। इसी साल फरवरी में भारत ने ब्रिटेन से माल्या के प्रत्यर्पण की भी अपील की थी।

क्या है FERA उल्लंघन मामला :
यह मामला 1995 का है। इसमें ईडी ने विजय माल्या पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट (फेरा) का उल्लंघन किया है। ईडी ने कहा था कि विजय माल्या ने लंदन और दूसरे यूरोपीय देशों में 1996, 1997 और 1998 में हुई फार्मूला वन विश्व चैंपियनशिप में एक कंपनी को किंगफिशर का लोगो इस्तेमाल करने के लिए 2 लाख डॉलर दिए थे।

Created On :   4 Jan 2018 12:52 PM GMT

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