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Petrol/Diesel Price: मध्य प्रदेश में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, कीमतों में एक-एक रुपये की वृद्धि
हाईलाइट
- मध्य प्रदेश में महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
- अतिरिक्त टैक्स में एक-एक रुपये की वृद्धि
डिजिटल डेस्क, भोपाल। कोरोना लॉकडाउन की वजह से मध्य प्रदेश में भी राजस्व का काफी नुकसान हुआ है। अब राज्य की शिवराज सरकार ने वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए पेट्रोल और डीजल पर (Petrol- Diesel Price) एडिशनल टैक्स (अतिरिक्त टैक्स) बढ़ा दिया है। जिसकी वजह से प्रदेश में आज (13 जून) से तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। एक रुपये का सेस लगने के बाद अब पेट्रोल 82.64 रुपये और डीजल 73.14 रुपए प्रति लीटर हो गया है।
Madhya Pradesh govt revises the price of petrol & diesel in state. With the levying of Corona tax of Re 1, price of petrol increases to Rs 82.64/litre & diesel to Rs 73.14/litre. The revised prices came into effect from 12 am of June 13, 2020. Visuals from a fuel pump in Bhopal. pic.twitter.com/2yzqHdl05F
— ANI (@ANI) June 13, 2020
राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक-एक रुपये प्रति लीटर सेस लगाया है। जिसके बाद सेस बढ़कर पेट्रोल पर प्रति लीटर 4.50 और डीजल पर 3 रुपये हो गया है। इस तरह मध्य प्रदेश सरकार शनिवार से पेट्रोल पर करीब 23.39 रुपए और डीजल पर 15.91 रुपए प्रति लीटर टैक्स लेगी।
जानकारी के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से हर साल 527 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है। सरकार ने ऐसे समय पर पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाया है जब पेट्रोलियम कंपनी हर दिन तेल की कीमतों में इजाफा कर रही हैं। शुक्रवार (12 जून) को भारतीय तेल (Indian Oil) विपणन कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 54 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है। वहीं डीजल के रेट भी 59 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ाए। यह लगातार छठवां दिन था, जब पेट्रोल- डीजल के दाम बढ़ाए गए। देखा जाए तो बीते छह दिन में पेट्रोल 3.34 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3.42 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।