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JK में सोमवार से शुरू होंगी पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवाएं
हाईलाइट
- मोबाइल सेवाओं पर लगी पाबंदी हटाई जाएगी
- सुरक्षा के मद्देनजर लगाया था प्रतिबंध
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है। प्रशासन ने पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं बहाल करने का फैसला लिया है। सोमवार से मोबाइल सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। इसकी जानकारी प्रिसिंपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने प्रेस कॉनफ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि लश्यर-ए-तैयबा जैसे संगठन घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। घाटी में जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।
Postpaid mobile services to be restored in Kashmir Valley from Monday
— ANI Digital (@ani_digital) October 12, 2019
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बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। इस फैसले के बाद सरकार ने कई अहम कदम उठाए। सरकार ने भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती, मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाओं पर रोक और नेताओं को नजरबंद कर दिया।
वहीं गुरुवार को प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए पर्यटकों की आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को भी हट दिया है। जारी किए एडवाइजरी के अनुसार पर्यटकों को हर जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी। गौरतलब है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीते सोमवार को राज्य के हालात और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद एडवाइजरी वापस लेने को कहा था। दो अगस्त को गृह विभाग ने बड़े आतंकी हमले की आशंका के चलते एडवाइजरी जारी कर पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों को वापस लौटने को कहा था।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।