35-A पर सुनवाई का विरोध, आज और कल कश्मीर बंद का ऐलान

protest announced against the hearing of 35a in jammu and Kashmir today and tomorrow
35-A पर सुनवाई का विरोध, आज और कल कश्मीर बंद का ऐलान
35-A पर सुनवाई का विरोध, आज और कल कश्मीर बंद का ऐलान
हाईलाइट
  • कश्मीर सिविल सोसाइटी ने 30 जुलाई को प्रेस कांफ्रेंस करके याचिका का विरोध शुरू किया था।
  • जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने केंद्र से सुनवाई टालने को कहा है।
  • दिल्ली के एनजीओ वी द सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई 35-A को हटाने की याचिका का जम्मू-कश्मीर में जगह-जगह विरोध शुरू हो गया है। विरोध स्वरूप संगठनों ने रविवार और सोमवार को कश्मीर घाटी में बंद का ऐलान किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 35-A हटाने से धारा 370 भी खत्म हो जाएगी। बता दें कि दिल्ली के एनजीओ वी द सिटीजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में जम्मू-कश्मीर के विशेष नागरिकता कानून 35-A को हाटने की मांग की गई है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने केंद्र से सुनवाई टालने को कहा है। कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस भी इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन का हुर्रियत नेताओं ने भी समर्थन किया है। कश्मीर सिविल सोसाइटी ने 30 जुलाई को प्रेस कांफ्रेंस करके याचिका का विरोध शुरू किया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ सामाजिक और व्यापारिक संगठन भी आ गए हैं।

 

ये हैं धारा 35-A में
धारा 35-A में स्थायी नागरिकता पारिभाषित की गई है। इसके मुताबिक स्थाई नागरिक वह है, जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक हो या इससे पहले 10 वर्षों से यहां रह रहा हो। बता दें कि 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने आदेश पारित कर भारत के संविधान में नया अनुच्छेद 35A जोड़ा था। कानून के मुताबिक यहां की महिला की अगर राज्य के बाहर शादी करती है तो उसके और उसके बच्चों को जम्मू कश्मीर में कोई विशेषाधिकार नहीं मिलते हैं।

Created On :   5 Aug 2018 3:18 AM GMT

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