थानों में सीसीटीवी कैमरों पर सही सूचना मुहैया कराएं केंद्र/राज्य : सुप्रीम कोर्ट

Provide correct information on CCTV cameras in police stations Center / State: Supreme Court
थानों में सीसीटीवी कैमरों पर सही सूचना मुहैया कराएं केंद्र/राज्य : सुप्रीम कोर्ट
थानों में सीसीटीवी कैमरों पर सही सूचना मुहैया कराएं केंद्र/राज्य : सुप्रीम कोर्ट
हाईलाइट
  • थानों में सीसीटीवी कैमरों पर सही सूचना मुहैया कराएं केंद्र/राज्य : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों पर सही सूचना उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सही सूचना पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा, 2017 के एसएलपी (सीआरएल) 2302 मामले में 3 अप्रैल, 2018 को पारित हमारे आदेश के आलोक में हम थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों और निगरानी समितियों की वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं।

एसजीके

Created On :   16 Sep 2020 7:30 PM GMT

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