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राहुल गांधी की झप्पी और आंख मारना बना इंटरनेट सनसनी
हाईलाइट
- राहुल गांधी के भाषण के बाद बना मजाक।
- सोशल मीडिया पर लोगों ने बनाया मजाक।
- सदन में भाषण के बाद पीएम मोदी के गले लगे थे राहुल गांधी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सदन में दिए गए शानदार भाषण की तारीफ की गई, लेकिन राहुल गांधी सोशल मीडिया पर अपने भाषण के लिए कम और मोदी को गले पर ज्यादा चर्चा में रहे। सदन में अपना भाषण खत्म करने के बाद राहुल पीएम मोदी के गले लग गए। मोदी भी राहुल के कान में कुछ कहा। इसके बाद राहुल अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। कुछ देर बाद राहुल आंख मारते नजर आएं। जिसके बाद राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर मजाक बनाया जाने लगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल और मोदी की तुलना फ्रांस और क्रोएशिया से कर दी।
So #NoConfidenceMotion is being seen as a self goal by @INCIndia. Why did they bring this in the first place? #TSDComics#BhookampAaneWalaHaipic.twitter.com/O0GhMiT78Z
— Sahil Pagrotra
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।