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राहुल ने कोरोनावायरस से हुई मौतों पर शोक जताया

हाईलाइट
- राहुल ने कोरोनावायरस से हुई मौतों पर शोक जताया
नई दिल्ली, 31 जनवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन और अन्य जगहों पर कोरोनावायरस के कारण अपनी जान गंवाने वालों की मौत पर शुक्रवार को शोक व्यक्त किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने शुक्रवार को चीन में मरने वालों की संख्या 213 तक बढ़ने और देश के 31 प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों में 9,692 मामलों की पुष्टि के बाद नए कोरोनोवायरस को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित की है।
उन्होंने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना की, जिन्हें अलग रखा गया है और आशा व्यक्त की है कि उन्हें इन सब प्रक्रिया से गुजरने की हिम्मत मिलेगी। भारत में एसएआरएस वायरस जैसे वायरस के एक मामले की पुष्टि केरल में हुई है।
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चीन में, कारोनोवायरस ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। मेरी संवेदना पीड़ितों के परिवारों और उन लाखों लोगों के साथ हैं, जिन्हें वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मजबूरी में अलग रखा गया है। वे इस भयावह स्थिति का दृढ़ता से सामना करने के लिए साहस और शक्ति मिले।
नोवेल कोरोनावायरस चीन के वुहान प्रांत से फैला।
भारत सरकार भी हाई अलर्ट पर है और देश में वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी ऐहतियान उपाय कर रही है।
भारत से कई लोग दैनिक आधार पर चीन की यात्रा करते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पड़ोसी देश नेपाल में वुहान वायरस की पुष्टि होने के मामले के मद्देनजर नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से लगे जिलों में भी स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया है।
कोरोनावायरस के फैलने के मद्देनजर शोधकर्ताओं द्वारा चिन्हित 30 शीर्ष उच्च जोखिम वाले देशों में भारत ने 23वें स्थान पर है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।