लालू यादव को बड़ी राहत, रांची हाईकोर्ट ने दी 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत

Ranchi High Court gives Lalu Yadav 6 months provisional bail
लालू यादव को बड़ी राहत, रांची हाईकोर्ट ने दी 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत
लालू यादव को बड़ी राहत, रांची हाईकोर्ट ने दी 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत

डिजिटल डेस्क, पटना। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को रांची हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए यह जमानत दी गई है। इससे पहले कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। बाद में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए फिर से जमानत याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

 


रांची हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में लालू की याचिका पर सुनवाई हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू की ओर से स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 12 महीनों की जमानत  मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 6 हफ्तों की जमानत मंजूर की। इससे पहले 20 अप्रैल को याचिका की सुनवाई पर कोर्ट ने सीबीआई से लालू यादव की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

बता दें कि बेटे तेजप्रताप यादव की शादी के लिए लालू यादव गुरुवार को ही पेरोल पर बाहर आए हैं। बेटे की शादी के लिए उन्हें 3 दिन की पेरोल मिली है। वे 11 से 13 मई तक पेरोल पर रहेंगे। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि यह प्रोविजनल बेल 13 मई के बाद से ही शुरू मानी जाएगी या किसी अन्य तारीख से शुरु होगी।

गौरतलब है कि लालू यादव चारा घोटाले के तीन अलग-अलग मामलों में रांची सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। जेल जाने के बाद से लालू की लगातार तबीयत खराब होने की बात सामने आ रही थी। मार्च में ही रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था। यहां स्वास्थ्य में कोई सुधार न होने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स भी रेफर किया गया था।

बाबा रामदेव पहुंचे लालू से मिलने :
बेटे की शादी के लिए पेरोल पर बाहर आए लालू यादव से मिलने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे। लालू यादव से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले मैंने लालूजी को छह हफ्ते की बेल मिलने पर बधाई दी है। मैंने उन्हें योग कर अपना ख्याल रखने की सलाह भी दी है।"

 

Created On :   11 May 2018 10:37 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story