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सफदरजंग अस्पताल का डॉक्टर दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग में गिरफ्तार

हाईलाइट
- सफदरजंग अस्पताल का डॉक्टर दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग में गिरफ्तार
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल के एक डॉक्टर को ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। डॉक्टर पर एक मशहूर दवा कंपनी की महिला प्रतिनिधि के साथ दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया है।
पुलिस की मिली शिकायत के मुताबिक, दवा कंपनी प्रतिनिधि मई माह में आरोपी से अस्पताल में मिली थी। उसके बाद पीड़िता ग्रीन पार्क स्थित एक कॉफी हाउस में भी आरोपी से मिली। 10 मई को आरोपी ने कमरे पर बुलाकर पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने दुष्कर्म की शिकायत पुलिस में करने को कहा तो आरोपी ने उसे उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें दिखाकर धमकाया कि वह ये तस्वीरें पीड़िता के पति को भेज देगा। इसके बाद कई महीने तक इन्हीं फोटो के बल पर आरोपी, दवा कंपनी प्रतिनिधि के साथ दुष्कर्म करता रहा।
कुछ दिन पहले पीड़िता ने पूरा मामला अपने एक परिचित को बताया। तब बात दिल्ली पुलिस तक पहुंची। दिल्ली पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। आरोप सही पाये जाने पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया।
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर का मोबाइल फोन पर भी जब्त कर लिया गया है। इस मोबाइल फोन में भी कुछ सबूत मौजूद होने की उम्मीद है।
दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी पर सफदरजंग अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।