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कोर्ट ने दिया झटका: सलमान को विदेश जाने से पहले हर बार लेना होगी अनुमति

हाईलाइट
- विदेश की स्थायी स्वीकृति की अर्जी कोर्ट ने की खारिज।
- जोधपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में काले हिरण के शिकार का मामला चल रहा है।
- हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का लगा था आरोप।
डिजिटल डेस्क, जयपुर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के सितारे एक बार फिर गर्दिश में जाते दिखाई दे रहे रहे हैं। कोर्ट ने उनकी उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने विदेश जाने की स्थायी अनुमति मांगी थी। अब सलमान को विदेश जाने से पहले हर बार कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। बता दें कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में काले हिरण के शिकार का मामला चल रहा है। शुक्रवार को बहस के दौरान सलमान के वकील ने सीजेएम को एक प्रार्थना पत्र दिया था। पत्र में सलमान के विदेश यात्रा करने पर लगी रोक को खत्म कर उन्हें स्थाई रूप से स्वीकृति देने का निवेदन किया गया था। इस मामले में शुक्रवार को कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई थी। शनिवार को इस मामले में फिर सुनवाई हुई। कुछ समय तक चली दलीलों के बाद कोर्ट ने सलमान की अर्जी खारिज कर दी। इसका मतलब है कि सलमान को विदेश जाने से पहले हर बार कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब सलमान के वकील ने दूसरी अर्जी कोर्ट में दी है, जिसमें सलमान को 10 से 26 अगस्त तक आबूधाबी व माल्टा जाने के लिए इजाजत मांगी गई है। सलमान की इस अर्जी पर सुनवाई अभी बाकी है।
ये है पूरा मामला
सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ-साथ हैं कि शूटिंग के दौरान 1998 में सलमान खान जोधपुर में थे। आरोप है कि उन्होंने सहयोगी कलाकारों नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान के साथ संरक्षित काले हिरण का शिकार किया। सलमान को छोड़कर सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सलमान को अदालत ने 5 साल जेल की सजा सुनाई है, अभी वे ऊपरी अदालत से जमानत पर हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।