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Saudi Arabia: भारत के गलत नक्शे वाले नोट को सऊदी अरब ने वापस लिया

हाईलाइट
- सऊदी अरब ने रियाद के नोट पर छपे भारत के गलत मैप को वापस लिया
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सऊदी अरब ने जी-20 सम्मेलन से पहले रियाद के नोट पर छपे भारत के गलत मैप को वापस ले लिया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को कहा था, 'हमने सऊदी अधिकारियों के साथ भारतीय सीमाओं के गलत चित्रण का मामला उठाया था। रियाद के साथ ही नई दिल्ली में भी सऊदी के अधिकारियों से बात हुई। हमें सऊदी अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने इस मामले में हमारी चिंताओं को नोट किया है।'
बता दें कि सऊदी अरब ने 20 रियाल बैंक नोट पर अविभाजित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग दिखाया था। बैंक नोट में एक तरफ किंग सलमान और जी-20 सऊदी समिट का लोगो था, तो दूसरी तरफ जी-20 देशों को वैश्विक मैप था। मैप में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके), गिलगित-बाल्टिस्तान समेत पूरे जम्मू-कश्मीर को अलग देश के रूप में दिखाया गया था। इस नोट के सामने आने के बाद रियाद में भारतीय राजदूत औसाफ सईद ने 28 अक्टूबर को इस मामले को उठाया था। इसके बाद अब नोट को वापस ले लिया गया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।