एससी का अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार
न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा, मामला सूचीबद्ध करने के लिए उचित पीठ के समक्ष पेश किया जाएगा। यह मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष पेश किया जाएगा।
जनहित याचिका में कहा गया कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के संबंध में जारी की गई राजपत्रित अधिसूचना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और सरकार ने मनमाने तथा असंवैधानिक तरीके से काम किया है।
याचिका में दावा किया गया कि राष्ट्रपति का आदेश असंवैधानिक है और केंद्र को संसदीय मार्ग अपनाना चाहिए था।
शर्मा ने बुधवार को अपनी याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए दायर किया था।
याचिका में दावा किया गया कि उन्होंने न्याय और निष्पक्ष व्यवहार तथा देश के नागरिकों के जीवन तथा आजादी के हित में याचिका दायर की है।
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया है।
--आईएएनएस
Created On :   8 Aug 2019 3:00 PM IST