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बजट 2020: वित्त मंत्री सीतारमण ने जेटली को दी श्रद्धांजलि, कहा- GST ने भारत को जोड़ा

हाईलाइट
- सीतारमण ने जेटली को श्रद्धांजलि दी, कहा जीएसटी ने भारत को जोड़ा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने पूर्व सहयोगी अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी और जीएसटी पर उनके भाषण का उद्धरण दिया, यह एक ऐसा भारत होगा जहां केंद्र और राज्य मिलकर सद्भाव की दिशा में एक साथ काम करेंगे और कहा कि सरकार ने 2006 से 2016 के बीच 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सीतारमण ने बजट 2020-21 भाषण के शुरुआत में में जेटली को याद किया और कहा, इसके मुख्य वास्तुकार आज हमारे बीच नहीं हैं। मैं दिवंगत नेता अरुण जेटली को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।
उन्होंने कहा, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) देश में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक है। जेटली का हवाला देते हुए वित्तमंत्री ने कहा, जीएसटी के लागू होने के समय उन्होंने कहा था कि भारत एक ऐसा भारत होगा, जहां केंद्र और राज्य सौहार्द्र से काम करेंगे.. देश की खातिर संकीर्ण राजनीति से बाहर निकलेंगे और जीएसटी से न तो राज्य और न ही केंद्र अपनी संप्रभुता खोएंगे।
सीतारमण ने कहा, इस विजन को सच साबित करते हुए जीएसटी धीरे-धीरे देश को एकीकृत करने वाले कर के रूप में मजबूत हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप लॉजिस्टिक्स व परिवहन क्षेत्र में पर्याप्त लाभ हो रहा है। इससे एमएसएमई को महत्वपूर्ण लाभ हुआ है।
सरकार के कार्यो को उजागर करते हुए मंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आदर्श वाक्य के साथ गरीबों व वंचितों के लिए नए कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा, हम हर नागरिक के जीवन को आसान बनाने का प्रयास करेंगे। 2006-16 के बीच भारत 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सक्षम हुआ है। मोदी सरकार के तहत हासिल उपलब्धि अभूतपूर्व है और इसे वैश्विक मान्यता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।