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भारतीय जेल में बंद 6 पाकिस्तानी कैदी हुए रिहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने मंगलवार को जेल में बंद 6 पाकिस्तानी कैदियों को उनके देश वापस भेज दिया। इन सभी पाकिस्तानियों को अटारी-वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेजा गया है। मालूम हो कि 2018 में इससे पहले चार पाकिस्तानी कैदियों को उनके देश वापस भेजा गया था। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी।
Five vehicles deployed in road construction work on Gangalur Marg under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, torched by Naxals in Bijapur #Chhattisgarhpic.twitter.com/rC4G6zyb7x
— ANI (@ANI) June 19, 2018
2017 में विदेश मंत्री ने दिया था प्रस्ताव
अक्टूबर 2017 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त सोहैल महमूद को प्रस्ताव दिया था कि दोनों पक्ष बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों जैसे मानवीय मुद्दों पर काम कर सकते हैं। इसके बाद इस साल मार्च में पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दोनों देशों के नागरिक कैदियों के प्रत्यावर्तन संबंधित मानवीय प्रस्तावों को मंजूरी दे दी थी।
मानवीय मुद्दे भारत की प्राथमिकता
विदेश मंत्रालय की तरफ से आए बयान में कहा गया है, 6 पाकिस्तानी कैदियों को अटारी-वाघा सीमा से पाक भेजा गया। भारत सभी मानवीय मुद्दों को प्राथमिकता पर रखता है, इसमें पाकिस्तान में कैद भारतीय मछुआरों और कैदियों का प्रत्यावर्तन भी शामिल है। बयान में आगे कहा गया है कि 2018 में अभी तक पाकिस्तान में कैद 146 मछुआरों सहित कुछ 147 भारतीय कैदियों की रिहाई सुनिश्चित की है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।