यूएपीए मामले में केरल के 2 लोगों को जमानत दी

Supreme Court grants bail to 2 people from Kerala in UAPA case
यूएपीए मामले में केरल के 2 लोगों को जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट यूएपीए मामले में केरल के 2 लोगों को जमानत दी

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा नवंबर 2019 में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किए गए दो छात्रों में से एक थवा फासल को उनके कथित माओवादी लिंक के लिए जमानत दे दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी आतंकवादी संगठन को केवल समर्थन या उसके साथ जुड़ाव, यूएपीए की धारा 38 और 39 के तहत अपराधों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने कहा, केवल एक आतंकवादी संगठन के साथ संबंध धारा 38 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और केवल एक आतंकवादी संगठन को दिया गया समर्थन धारा 39 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शीर्ष अदालत ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने यूएपीए मामले में कानून के छात्र एलन शुएब को जमानत देने वाले निचली अदालत के आदेश की पुष्टि करने वाले केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र की अपील को भी खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने दूसरे आरोपी शुएब की कम उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उसकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया।

पीठ ने कहा कि आरोपी कम उम्र में सीपीआई (माओवादी) द्वारा प्रचारित किए जाने पर मोहित हो गए होंगे और उनके पास सीपीआई (माओवादी) से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों/पुस्तकों का नरम या कठोर रूप हो सकता है। हालांकि, पीठ ने कहा कि इस आरोप के अलावा कि कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं कि आरोपी ने कथित तौर पर भाकपा (माओवादी) से जुड़े एक संगठन द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। प्रथम दृष्टया आरोप पत्र में सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियों में अभियुक्त संख्या 1 और 2 की सक्रिय भागीदारी को प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि उनकी ओर से आतंकवादी संगठन की गतिविधियों या आतंकवादी कृत्यों आगे बढ़ाने की मंशा थी।

पीठ ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया, उनका लगातार जुड़ाव या लंबे समय तक संगठन का समर्थन चार्जशीट से बाहर नहीं होता है। फसल और शुएब क्रमश: पत्रकारिता और कानून के छात्र हैं। वे भाकपा (माओवादी) की शाखा समिति के सदस्य भी हैं। दोनों को नवंबर 2019 में कोझीकोड से गिरफ्तार किया गया था। केरल में माकपा ने कथित माओवादियों से संबंध को लेकर उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पुलिस ने कथित तौर पर माओवादी विचारधारा के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की।

एनआईए द्वारा दायर आरोपपत्र में दावा किया गया है कि आरोपी प्रतिबंधित माओवादी संगठन को शरण दे रहे थे और उससे जुड़े थे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने एनआईए की ओर से तर्क दिया था कि वे प्रतिबंधित संगठन के सदस्य हैं, और यदि दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें यूएपीए के तहत आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

 

(आईएएनएस)

Created On :   28 Oct 2021 10:30 PM IST

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