बिहार शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नागेश्वर राव को फटकार

Supreme Court issues contempt notice to Nageswara Rao
बिहार शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नागेश्वर राव को फटकार
बिहार शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नागेश्वर राव को फटकार
हाईलाइट
  • CBI के अंतरिम निदेशक रहे नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है।
  • राव ने मुजफ्परपुर शेल्टर होम केस की जांच कर रहे अधिकारी एके शर्मा का बिना अनुमति ट्रांसफर कर दिया था।
  • सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पर नाराजगी जताते हुए इसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के अंतरिम निदेशक रहे नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। राव ने मुजफ्परपुर शेल्टर होम केस की जांच कर रहे अधिकारी  एके शर्मा का बिना अनुमति ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पर नाराजगी जताते हुए इसे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया है। राव को अवमानना नोटिस भेजा गया है और उन्हें 12 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट के आदेश से खेल कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, आपने 31 अक्टूबर को कहा था कि जांच टीम के सीनियर मोस्ट अफसर एके शर्मा होंगे। तो फिर एके शर्मा का ट्रांसफर क्यों किया गया? चीफ जस्टिस  रंजन गोगोई ने कहा, क्या कैबिनेट कमेटी को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर ना करने के आदेश दिए हैं? "हम इस मामले को बहुत-बहुत गंभीरता से लेने वाले हैं। ईश्वर आपकी मदद करे। अब केंद्र इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देगा कोर्ट ने शर्मा का तबादला करने वाले सभी अफसरों का नाम बताने और उन्हें भी नागेश्वर राव के साथ 12 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। CBI अभियोजन निदेशक प्रभारी एस. भासू राम को भी SC ने मौजूद रहने का निर्देश दिया है।

इससे पहले सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने केस को पटना से दिल्ली के साकेत पास्को कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले का ट्रायल 6 महीने में पूरा करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, ‘कोई भी दोषी नहीं बचेगा लेकिन यही मामले का अंत नहीं है।’ 

बता दें कि मुज्जफरपुर शेल्टर होम में 34 बच्चियों के साथ रेप का चौंकाने वाला मामला सामने आया था। यौन शोषण का विरोध करने पर एक बच्ची को मारकर वहीं दफनाया भी गया था। मामले में खुलासा होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस बालिका गृह की गहन जांच शुरू कर दी गई थी। इस मामले की पड़ताल करते हुए CBI ने बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पटना और बेगूसराय स्थित ठिकानों पर छापा मारा था। इसके साथ ही सभी बच्चियों को दूसरे शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया था।

 

Created On :   7 Feb 2019 5:29 PM IST

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