मलयाली अभिनेता विजय बाबू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Supreme Court refuses to dismiss Malayalam actor Vijay Babus anticipatory bail plea
मलयाली अभिनेता विजय बाबू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट मलयाली अभिनेता विजय बाबू की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी मलयाली अभिनेता विजय बाबू को केरल हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत को खारिज करने से बुधवार को इनकार कर दिया।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे. के. माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने लेकिन साथ ही अभिनेता को हिदायत दी कि वह इस मामले के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट न करे और न ही अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर केरल छोड़कर जाए।

अवकाश पीठ ने कहा कि आरोपी विजय बाबू न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और न ही गवाहों को धमकायेंगे।

केरल हाईकोर्ट ने विजय बाबू की अग्रिम जमानत याचिका मंजूरी की थी, जिसके खिलाफ केरल सरकार और पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी।

केरल सरकार के वकील सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कहा कि विजय बाबू फिल्म उद्योग में एक रसूख वाले व्यक्ति हैं और गवाह तथा पीड़िता इसी उद्योग से जुड़े हैं।

वकील ने कहा कि जांच के लिए केरल हाईकोर्ट द्वारा 27 जून से तीन जुलाई 2022 तक का सीमा निर्धारण करना गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि जांच की अवधि सीमित नहीं की जा सकती है और मामले में तीन जुलाई 2022 के बाद भी पूछताछ की जा सकती है।

पीड़िता के वकील आर बसंत ने अवकाश पीठ को बताया कि दुष्कर्म आरोपी अभिनेता ने पीड़िता की पहचान फेसबुक लाइव पर सार्वजनिक करके उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। वह जॉर्जिया भी भाग गया था, जिसके साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि नहीं है।

 

आईएएनएस

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Created On :   6 July 2022 10:01 AM GMT

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