बिना सबूत किसी जर्जर चबूतरे को धार्मिक स्थल नहीं माना जा सकता
- न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वक्फ से संबंधित एक मामले में कहा कि चढ़ावा या उपयोगकर्ता के किसी भी सबूत के अभाव में किसी जर्जर दीवार या चबूतरे को नमाज अदा करने के उद्देश्य से धार्मिक स्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ढांचे का इस्तेमाल मस्जिद के रूप में किया जा रहा था। इसमें कहा गया है कि चढ़ावा या उपयोगकर्ता या अनुदान का कोई सबूत नहीं है, जिसे वक्फ अधिनियम के अर्थ में वक्फ कहा जा सकता है।
पीठ ने कहा, विशेषज्ञों की रिपोर्ट केवल इस हद तक प्रासंगिक है कि संरचना का कोई पुरातात्विक या ऐतिहासिक महत्व नहीं है। समर्पण या उपयोगकर्ता के किसी भी प्रमाण के अभाव में एक जर्जर दीवार या एक चबूतरे को धार्मिक स्थल का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली राजस्थान वक्फ बोर्ड द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह जिंदल सॉ लिमिटेड और अन्य की कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश देता है, जो भीलवाड़ा जिले के पुर गांव में खसरा नंबर 6731 में बने ढांचे का हिस्सा है।
फर्म को 2010 में भीलवाड़ा में गांव ढेडवास के पास सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, लोहा, कोबाल्ट, निकल और संबंधित खनिजों के खनन के लिए 1,556.7817 हेक्टेयर क्षेत्र का पट्टा दिया गया था।
अंजुमन समिति ने 2012 में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि तिरंगा की कलंदरी मस्जिद पर एक दीवार और चबूतरा है, जहां पुराने समय में मजदूर नमाज अदा करते थे।
हालांकि, समुदाय के बुजुर्गो ने कहा कि उन्होंने किसी को भी वहां नमाज पढ़ते नहीं देखा है और न ही चबूतरे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। हालांकि, वक्फ बोर्ड ने कहा कि क्षेत्र को खनन से बचाया जाना चाहिए और हाईकोर्ट ने इस मुद्दे की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया।
समिति ने 10 जनवरी, 2021 को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि खसरा नंबर 6731 में मौजूद जीर्ण-शीर्ण संरचना न तो मस्जिद है और न ही पुरातात्विक या ऐतिहासिक प्रासंगिकता वाली कोई संरचना है।
वक्फ बोर्ड के वकील ने तर्क दिया कि गठित विशेषज्ञ समिति में बोर्ड का कोई प्रतिनिधि नहीं था और यह प्रस्तुत रिपोर्ट से जुड़ा नहीं था, इसलिए रिपोर्ट को धार्मिक संरचना के रूप में खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
उन्होंने तर्क दिया कि संरचना एक वक्फ है या नहीं, यह अधिनियम की धारा 83 के संदर्भ में वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया जाना है, न कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि ढांचा बिना किसी छत के, पूरी तरह से जर्जर है और वास्तव में एक दीवार और कुछ टूटे हुए चबूतरे मौजूद हैं।
पीठ ने कहा, यह क्षेत्र वनस्पति से घिरा हुआ है और यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि संरचना का उपयोग कभी भी नमाज (नमाज) करने के लिए किया गया था क्योंकि न तो क्षेत्र सुलभ है, न ही वजू (अनुष्ठान सफाई) की कोई सुविधा है, जिसे कहा जाता है प्रार्थना करने से पहले एक आवश्यक कदम। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने बताया है कि संरचना का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व नहीं है।
पीठ ने अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि हालांकि राज्य सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने इसे एक धार्मिक संरचना के रूप में पहचाना है, लेकिन रिकॉर्ड पर कुछ भी पेश नहीं किया गया है।
(आईएएनएस)
Created On :   29 April 2022 9:30 PM IST