अदालती मामलों पर टीवी डिबेट न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के बराबर

Supreme Court says TV debate on court matters tantamount to interference in administration of justice
अदालती मामलों पर टीवी डिबेट न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के बराबर
सुप्रीम कोर्ट अदालती मामलों पर टीवी डिबेट न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के बराबर
हाईलाइट
  • न्यायमूर्ति यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने दिया बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध से संबंधित सभी मामले और चाहे कोई ऐसी चीज, जो सबूत का निर्णायक टुकड़ा हो, उसे एक टीवी चैनल के माध्यम से नहीं, बल्कि एक न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा, अपराध से संबंधित सभी मामले और चाहे कोई विशेष बात या फिर सबूत का एक निर्णायक टुकड़ा ही क्यों न हो, कानून की अदालत द्वारा निपटाया जाना चाहिए, न कि टीवी चैनल के माध्यम से। यदि कोई स्वैच्छिक बयान है, तो मामले को कानूनी अदालत द्वारा निपटाया जाएगा।

पीठ ने निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई करते हुए कहा, सार्वजनिक मंच इस तरह की बहस या सबूत के लिए जगह नहीं है, अन्यथा कानून की अदालतों का अनन्य डोमेन और कार्य क्या है। ऐसी कोई भी बहस या चर्चा जो न्यायालयों के क्षेत्र में हैं, उन्हें आपराधिक न्याय के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप माना जाएगा।

याचिकाकर्ताओं पर डकैती और हत्या का आरोप लगाया गया था।

यह देखते हुए कि आरोपी के स्वैच्छिक बयान डीवीडी पर रिकॉर्ड किए गए थे और ट्रायल कोर्ट, जिसने आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, ने इस पर भरोसा किया, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने बार-बार अभियोजन एजेंसी की ओर से पूरे बयान को दर्ज करने की प्रवृत्ति पाई है, न कि बयान के केवल उस हिस्से के बजाय जो तथ्यों की खोज की ओर ले जाती है।

पीठ ने आगे कहा, इस प्रक्रिया में, एक अभियुक्त की स्वीकारोक्ति, जो अन्यथा साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों से प्रभावित होती है, रिकॉर्ड में अपना स्थान पाती है। इस तरह के बयानों में अदालत के दिमाग को प्रभावित करने और पूर्वाग्रह करने की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति हो सकती है। इस प्रथा को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में निचली अदालत ने न सिर्फ पूरे बयानों का निष्कर्ष निकाला, बल्कि उन पर भरोसा भी किया।

पीठ ने कहा कि यदि सभी आरोपी इकबालिया बयान देने के इच्छुक होते तो जांच तंत्र उन्हें दंडाधिकारी के समक्ष पेश कर संहिता की धारा 164 के तहत उचित कार्रवाई के लिए बयान दर्ज कराने में मदद कर सकता था।

शीर्ष अदालत ने कहा, जिस बात ने स्थिति को और बढ़ा दिया है वह यह है कि जांच एजेंसी द्वारा रिकॉर्ड की गई डीवीडी पर बयानों को उदय टीवी द्वारा पुट्टा मुट्टा नामक एक कार्यक्रम में चलाया और प्रकाशित किया गया था।

पीठ ने कहा कि डीवीडी को एक निजी टीवी चैनल के हाथों में जाने की अनुमति देना, ताकि इसे चलाया जा सके और एक कार्यक्रम में प्रकाशित किया जा सके, यह कर्तव्य की अवहेलना और न्याय प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप के अलावा और कुछ नहीं है।

इसने यह भी नोट किया कि अभियोजन पक्ष एक चार्ट पर निर्भर था, जिसे एक गिरोह की गतिविधियों का सबूत माना जाता था, जिससे अपीलकर्ता कथित रूप से संबंधित थे। पीठ ने कहा, सिर्फ चार्ट को दोषसिद्धि या सजा के स्तर पर अन्य अपराधों में आरोपी के शामिल होने के सबूत के तौर पर नहीं लिया जा सकता।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं को संदेह का लाभ देते उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें बरी कर दिया।

(आईएएनएस)

Created On :   20 April 2022 9:30 PM IST

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