सुप्रीम कोर्ट ने कोविड अनुग्रह राशि के लिए दावा दायर करने की समयसीमा तय की

Supreme Court sets deadline for filing claims for Covid ex-gratia: Center
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड अनुग्रह राशि के लिए दावा दायर करने की समयसीमा तय की
केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने कोविड अनुग्रह राशि के लिए दावा दायर करने की समयसीमा तय की
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका (सी) संख्या 539 में 2021 के विविध आवेदन संख्या 1805 में 24 मार्च के अपने आदेश के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा घोषित कोविड-19 मृतकों के परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि के लिए दावा दायर करने की समय सीमा तय की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी है।

मंत्रालय ने कहा कि 20 मार्च से पहले कोविड-19 के कारण हुई मौत के मामले में मुआवजे के दावे दायर करने के लिए 24 मार्च से 60 दिनों की बाहरी समय सीमा लागू होगी।

शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार, भविष्य में किसी भी मौत के लिए, मुआवजे के लिए दावा दायर करने के लिए कोविड-19 के कारण मृत्यु की तारीख से 90 दिनों का समय प्रदान किया जाएगा। हालांकि, दावों को संसाधित करने और दावे की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर मुआवजे का वास्तविक भुगतान करने के पहले के आदेश को लागू किया जाना जारी रहेगा।

मंत्रालय ने बयान में कहा, माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि अत्यधिक कठिनाई के मामले में जहां कोई दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं कर सका, दावेदार के लिए शिकायत निवारण समिति से संपर्क करने और शिकायत निवारण समिति के माध्यम से दावा करने के लिए खुला होगा, जिस पर मामला दर मामला आधार पर शिकायत निवारण समिति द्वारा विचार किया जाएगा और यदि शिकायत निवारण समिति द्वारा यह पाया जाता है कि कोई विशेष दावेदार निर्धारित समय के भीतर दावा नहीं कर सकता है जो उनके नियंत्रण से बाहर है तो उसके मामले पर विचार किया जा सकता है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि फर्जी दावों के जोखिम को कम करने के लिए, दावा आवेदनों के 5 प्रतिशत की या²च्छिक जांच पहली बार में की जाएगी।

आईएएनएस

Created On :   11 April 2022 3:01 PM IST

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