बाढ़ पर पंजाब, हरियाणा से सुप्रीम कोर्ट- बैठकें करने के बजाय ठोस कदम उठाएं
- डीपीआर जमा करने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा कि वह घग्गर नदी के उफान के कारण 25 गांवों में आई बाढ़ के संबंध में बैठकें करने के बजाय ठोस कदम उठाएं।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने कहा कि आम आदमी की दिलचस्पी बैठक में नहीं, बल्कि समाधान में है। हर राज्य सरकार को जनहित को राजनीति से ऊपर समझना चाहिए।
पीठ ने कहा कि मामले में अपने पिछले आदेशों के बाद, घग्गर स्थायी समिति की दो बैठकों को छोड़कर, राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन (सीडब्ल्यूपीआरएस), पुणे द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पीठ ने राज्य सरकारों को अपनी अंतिम मॉडल अध्ययन रिपोर्ट में सीडब्ल्यूपीआरएस द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रस्तावित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा करने का निर्देश दिया।
पंजाब और हरियाणा सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने शीर्ष अदालत से सीडब्ल्यूपीआरएस की सिफारिशों और अदालत द्वारा पारित पूर्व के आदेशों के कार्यान्वयन पर डीपीआर तैयार करने और जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय देने का आग्रह किया। पीठ ने कहा कि डीपीआर पूरी तरह से सीडब्ल्यूपीआरएस की सिफारिशों के अनुरूप होना चाहिए और किसी भी राज्य को इससे विचलित नहीं होना चाहिए।
कोर्ट ने डीपीआर और अदालत द्वारा पारित आदेशों को जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई अगले साल 3 जनवरी को निर्धारित की। पीठ ने अपने समक्ष उपस्थित दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से इस मुद्दे को गंभीरता और ईमानदारी से उठाने को कहा।
शीर्ष अदालत घग्गर बेसिन में बाढ़ के संबंध में नगर पंचायत मूनक और अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। घग्गर, जो पंजाब और हरियाणा के 25 गांवों को प्रभावित कर रही है। कोर्ट ने अगस्त में, पंजाब और हरियाणा सरकारों को सीडब्ल्यूपीआरएस द्वारा अनुशंसित उपाय करने का निर्देश दिया था ताकि 25 गांवों में बाढ़ के मुद्दे को हल किया जा सके।
आईएएनएस
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Created On :   15 Nov 2022 10:30 PM IST