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स्कूली छात्रों के सिलेबस में की जा सकती है कटौती

हाईलाइट
- स्कूली छात्रों के सिलेबस में की जा सकती है कटौती
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय कक्षा एक से लेकर 12वीं तक सभी छात्रों के लिए हिंदी में ऑडियो विजुअल शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध करवाएगा। इन कार्यक्रमों का सीधा टेलीकास्ट टेलीविजन पर किया जाएगा। मंत्रालय इसके लिए एक एमओयू साइन करने जा रहा है। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस वर्ष स्कूली छात्रों के सिलेबस में कटौती करने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम रोटरी के साथ एक एमओयू साइन करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से कक्षा एक से बारहवीं तक के सभी छात्रों को टीवी एवं अन्य ऑनलाइन माध्यमों पर हिंदी भाषा में शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। यह टेलीकास्ट विद्यादान, दीक्षा, स्वयंप्रभा आदि चैनल्स पर उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि 1 से 15 जुलाई के बीच 10वीं एवं 12वीं की शेष रह गई बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, इस विषय पर केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा, परीक्षाओं में गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी निदेशरें का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
वहीं कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए मौजूदा हालात को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लगातार सिलेबस में कटौती करने की मांग की जा रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा, मौजूदा हालातों को देखते हुए साथ ही शिक्षकों एवं अभिभावकों की ओर से की गई अपील को ध्यान में रखकर हम स्कूली सिलेबस में कटौती करने पर विचार कर रहे हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।