रेप के मामले में तहलका के तरुण तेजपाल पर आरोप तय

tehelka editor tarun tejpal convicted in rape case with colleague
रेप के मामले में तहलका के तरुण तेजपाल पर आरोप तय
रेप के मामले में तहलका के तरुण तेजपाल पर आरोप तय

डिजिटल डेस्क, पणजी। जाने माने पत्रकार और तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर सहकर्मी के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप), 341, 342, 354A, 354B के तहत आरोप तय किया। 


1 नवंबर 2017 को होगी सुनवाई
 

आरोप तय होने के बाद तेजपाल के वकील अदालत से एक महीने का वक्त चाहते थे लेकिन कोर्ट ने और वक्त देने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। कोर्ट ने अनुसार इस केस की सुनवाई 1 नवंबर 2017 को की जाएगी। फिलहाल तरुण तेजपाल जमानत पर है।

बचाव के लिए हाई कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा

निचली अदालत द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद तेजपाल ने बचाव के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन हाई कोर्ट ने इसपर रोक लगाने से इंकार कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को नोटिस जारी कर तेजपाल की याचिका पर जवाब मांगा था।

क्या है मामला
 

बता दें कि यह मामला 2013 का है जब गोवा में "थिंक फेस्ट" के दौरान एक फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने अपनी जूनियर सहकर्मी के साथ यौन उत्पीड़न किया था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं तेजपाल के वकील ने गोवा हाई कोर्ट में इस कार्रवाई को रोकने के लिए अर्जी दी थी। लेकिन हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज करते हुए मापुसा कोर्ट को आरोप तय करने का आदेश दे दिया।

Created On :   28 Sep 2017 12:32 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story