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मुगलसराय: जम्मू-कश्मीर जा रहे BSF के 10 जवान ट्रेन से लापता, FIR दर्ज
हाईलाइट
- उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में बीएएफ के 10 जवानों के लापता होने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है।
- ये जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू-कश्मीर जा रहे थे
- यात्रा के दौरान ही वर्धमान और धनबाद स्टेशन के बीच 10 जवान अचानक गायब हो गए।
- फिलहाल FIR दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है।
डिजिटल डेस्क, मुगलसराय। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में बीएएफ के 10 जवानों के लापता होने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। ये जवान स्पेशल ट्रेन से जम्मू-कश्मीर जा रहे थे, यात्रा के दौरान ही वर्धमान और धनबाद स्टेशन के बीच 10 जवान अचानक गायब हो गए। कमांडर ने इसकी शिकायत मुगलसराय जीआरपी से की। फिलहाल FIR दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है।
Mughalsarai: 10 BSF jawans went missing from a special train while they were on their way to Jammu & Kashmir. Their commander has submitted a complain to us. We have registered the case & are investigating the matter: JK Yadav, Sub Inspector pic.twitter.com/rm6i8Djyp6
— ANI UP (@ANINewsUP) June 27, 2018
दरअसल ये बीएसएफ के जवान 83वीं बीएन बटालियन में तैनात थे। जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद से जम्मू कश्मीर के लिए आर्मी स्पेशल ट्रेन से निकले थे। रास्ते में वर्धमान और धनबाद रेलवे स्टेशनों के बीच जवान अचानक से लापता हो गए। ट्रेन जब यूपी के मुगलसराय पहुंची तो यहां अधिकारियों ने जीआरपी में उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया।
प.बंगाल से जम्मू जा रहे थे बीएसएफ के जवान
बीएसएफ के एसआई सुखबीर सिंह की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जवानो को लेकर जम्मू जा रही आर्मी की स्पेशल ट्रेन वर्धमान और धनबाद स्टेशन पर थोड़े वक्त के लिए रुकी थी। इन स्टेशनों से रवाना होने के बाद जवानों की गिनती की गई तो 10 जवान गायब मिले। हालांकि इसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को दी गई। जवानों की तलाश भी की गई, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। बुधवार की शाम ट्रेन के मुगलसराय पहुंचते ही बीएसएफ के कमांडर के निर्देश पर एसआई सुखबीर सिंह ने जीआरपी थाने में जवानों के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई।
जवानों की तलाश में जुटी पुलिस
बीएसएफ जवान प्रदीप सिंह के वर्धवान से लापता होने की आशंका है वहीं शिव सिंह, कैलाश कुमार, दीपक कुमार, चवन सिंह, अश्वनी कुमार, दीपक सिंह, अमित कुमार, रोहित वर्मा और गोविंद कुमार के धनबाद स्टेशन से गायब होने की आशंका जताई गई है। फिलहाल जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर जवानों की तलाश शुरू कर दी है।
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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।