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जम्मू-कश्मीर: CRPF के कैंप पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, एक जवान घायल

हाईलाइट
- न्यूया में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर आतंकी हमला
- आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, एक जवान घायल
- आतंकियों की तलाश में जुटी सेना
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में मंगलवार सुबह आतंकवादियों ने न्यूया में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस (CRPF) की 183 बटालियन के शिविर में ग्रेनेड से हमला किया। हमले के बाद से सीआरपीएफ कैंप में अफरा-तफरी मच गई। हमले में सेना के जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सेना हमला करने वाले आतंकियों की तलाश करने में जुट गई है।

बता दें कि सोमवार को जम्मू-कश्मीर के सूरत कुलगाम में आतंकियों ने सेना के एक जवान को घर में घुसकर करीब से सिर में गोली मार दी थी, जिसमें जवान की मौत हो गई। आतंकी शहीद जवान से सेना की तैनाती के बारे में जानकारी मांगने के लिए उसके घर में घुसे थे। लांस नायक मुख्तार अहमद मलिक से आतंकवादियों ने सेना की तैनाती के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, ‘‘अगर तुम मुझे गोली मारना चाहते हैं तो मार दें लेकिन मुझसे सवाल मत पूछो.’ मलिक अपने बेटे की मौत के बाद अपने घर आए हुए थे। लांस नायक मलिक का बेटा दुर्घटना का शिकार हो गया था और सेना के एक अस्पताल में चार दिन तक मौत से जंग लड़ने के बाद 15 सितंबर को उसने दम तोड़ दिया था। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में तेजी से बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए सेना द्वारा लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।