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गाजीपुर लैंडफिल साइट में खुद से आग नहीं लगी, बल्कि भाजपा के लोगों ने लगाई : आप

हाईलाइट
- गाजीपुर लैंडफिल साइट में खुद से आग नहीं लगी, बल्कि भाजपा के लोगों ने लगाई : आप
नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। गाजीपुर लैंड फिल साइट के कूड़े में आग लगने की घटना सामने आई, जिसके बाद इस घटना पर सियासी पारा बढ़ चुका है। आप ने इस घटना का जिम्मेदार भाजपा को माना है वहीं भाजपा पर गम्भीर आरोप भी लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि, गाजीपुर लैंडफिल साइट के कूड़े में खुद से आग नहीं लगी है, बल्कि दिल्ली सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से भाजपा के लोगों ने लगाई है। कूड़े में आग लगने के कारण दिल्ली वालों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा के लोग कूड़े के पहाड़ को जला-जला कर दिल्ली वालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
लैंडफिल साइट पर लगी आग की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा, मुझे पता चला है कि भाजपा और गौतम गंभीर के बड़े ताजमहल यानी गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ में आग लग गई है। इस पहाड़ में आग लगने के कारण दिल्ली वालों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सिर्फ भाजपा के भ्रष्टाचार, अक्षमता और नाकामी का नतीजा है।
दुर्गेश पाठक ने आगे कहा कि, मुझे पता चला है कि इस कूड़े के पहाड़ में भाजपा वालों ने खुद आग लगाई है। भाजपा यह सब इसलिए कर रही है जिससे वह दिल्ली सरकार को बदनाम कर सके।
उन्होंने आगे कहा कि, मैं भाजपा सांसद गौतम गंभीर से पूछना चाहता हूं कि पहाड़ को खत्म करने के लिए आपने यह नया तरीका निकाला है? कूड़े के पहाड़ों में आग लगाकर भाजपा नेता दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि हमने कूड़े का पहाड़ कम कर दिया है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि भाजपा वाले पहाड़ जला-जला कर दिल्ली वालों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं।
एमएसके/एएनएम
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।