सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण क्यों नहीं बनाया ?

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नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण क्यों नहीं बनाया ?
हाईलाइट
  • संशोधनों की परिकल्पना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाथी कॉरिडोर के संरक्षण के लिए प्रस्तावित निकाय राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण (एनईसीए) को वैधानिक दर्जा देने पर 2010 की गजाह रिपोर्ट की सिफारिश पर केंद्र से जवाब मांगा है।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, गजाह रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशों में, इस आशय की सिफारिश थी कि प्रोजेक्ट एलीफेंट को वैधानिक एजेंसी में परिवर्तित किया जाए। शीर्ष अदालत कार्यकर्ता प्रेरणा सिंह बिंद्रा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सरकार के अनुसार, भारत में हाथियों की आबादी 29,964 (जनगणना 2017 के अनुसार) तक पहुंच गई है, हाथियों के आवासों को पूरे भारत में समेकित किया जा रहा है, और हाथी रिजर्व क्षेत्र में वृद्धि की गई है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि वह हाथियों की सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और बिजली के झटके सहित उनकी मौत को रोकने के लिए कई कदम उठाती रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने शीर्ष अदालत में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

बेंच, जिसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने कहा कि टास्क फोर्स ने प्रस्ताव दिया है कि नए निकाय को राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण (एनईसीए) कहा जा सकता है। इसने आगे सुझाव दिया कि प्राधिकरण को वैधानिक दर्जा प्रदान करने को प्रभावी बनाने के लिए संशोधन पेश किए जा सकते हैं। चूंकि प्रस्ताव में आवश्यक विधायी संशोधनों की परिकल्पना की जाएगी, यह कुछ ऐसा है जो पर्यावरण और वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जवाब के लिए उपयुक्त होगा।

मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने हाथियों के संरक्षण के संबंध में प्रासंगिक निर्देशों और दिशानिर्देशों की निगरानी और कार्यान्वयन के उद्देश्य से केंद्रीय परियोजना हाथी निगरानी समिति की स्थापना पर स्थिति रिपोर्ट भी मांगी। एक लिखित जवाब में, केंद्र सरकार ने कहा: मानव हाथी संघर्ष को कम करने और भारत में बंदी हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं।

दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को हाथियों के बिजली के झटके से बचने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के निरीक्षण की सुविधा देने का निर्देश दिया। पीठ ने कार्यकर्ता बिंद्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय दिया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि बिजली का करंट हाथियों की मौत के प्रमुख कारणों में से एक है और संरक्षित क्षेत्रों, हाथी रिजर्व, चिन्हित हाथी कॉरिडोर और हाथी मूवमेंट के ज्ञात क्षेत्रों से गुजरने वाली उच्च वोल्टेज बिजली संचरण लाइनों के इन्सुलेशन के लिए दिशा की मांग की थी।

 

आईएएनएस

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Created On :   1 Feb 2023 11:00 PM IST

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