राज्यों की ओर से सीबीआई जांच के लिए सहमति नहीं देने को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गंभीर मुद्दा
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के पास लंबित ऐसे 150 से अधिक अनुरोधों पर चिंता व्यक्त की
डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों द्वारा अपने क्षेत्र में जांच करने के लिए सीबीआई को सहमति देने से इनकार करने और इन सरकारों के पास लंबित ऐसे 150 से अधिक अनुरोधों पर चिंता व्यक्त की।
सीबीआई ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आठ राज्यों - पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम ने डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के तहत पहले दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। इसमें कहा गया है कि इन राज्यों को 2018 से जून 2021 की अवधि के दौरान 150 से अधिक अनुरोध उनके क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए विशिष्ट सहमति प्रदान करने के लिए भेजे गए थे।
एजेंसी ने हलफनामे में कहा है, 18 प्रतिशत से कम मामलों में अनुरोध किए गए थे, जो मुख्य रूप से भ्रष्ट केंद्रीय लोक सेवकों को फंसाने के मामलों से संबंधित हैं। लगभग 78 प्रतिशत मामलों में अनुरोध लंबित हैं, जो मुख्य रूप से उच्च परिमाण के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित हैं, जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं।
सोमवार को, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों की ओर से सहमति नहीं देना एक गंभीर मुद्दा है।
पीठ ने विभिन्न अदालतों - ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की अपील के लंबित रहने पर भी चिंता व्यक्त की। सीबीआई के अनुसार, इन अदालतों में कुल 13,291 अपील/संशोधन/रिट याचिकाएं लंबित हैं - 327 सत्र न्यायालय में, 12258 उच्च न्यायालयों में और 706 सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
सीबीआई ने कहा कि कई मामलों में सुनवाई के दौरान, अपीलीय अदालतों द्वारा दिए गए स्थगन आदेशों के कारण कार्यवाही रोक दी जाती है - इसकी वजह से मुकदमे की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
सीबीआई ने अपने हलफनामे में कहा, कुछ मामलों में, अपील करने की अनुमति तुरंत नहीं दी जाती है और इसे स्वीकार करने में बहुत समय लगता है। उदाहरण के लिए, 2जी घोटाले के मामलों में, सीबीआई द्वारा वर्ष 2018 में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसे आज तक प्रदान नहीं किया गया है। (इससे ऐसे मामलों के अभियोजन में आने वाली कठिनाइयों को भी जोड़ा जाता है)।
मामले में एक वकील के अनुसार, पीठ ने कहा कि अपीलों का लंबित रहना एक गंभीर चिंता का विषय है और इसे अलग से निपटाया जाना चाहिए।
3 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने जांच और अभियोजन के दायरे में, सीबीआई की सफलता दर और प्रदर्शन की जांच करने का फैसला किया, जिससे मामले के निष्कर्ष तक पहुंचा गया।
शीर्ष अदालत ने इस बात का पूरा चार्ट मांगा कि सीबीआई ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट में कितने मामलों में मुकदमा चला रही है।
पीठ ने जोर देते हुए कहा, हम प्रमुख जांच एजेंसी की सफलता दर की जांच करेंगे।
शीर्ष अदालत जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के 2018 के फैसले से सीबीआई की अपील से उत्पन्न एक मामले की सुनवाई कर रही थी। एक वकील के मुताबिक इस मामले में शीर्ष अदालत ने नोटिस भी जारी किया है।
उच्च न्यायालय ने कुछ वकीलों को दुष्कर्म और हत्या के मामले में फंसाने के लिए सुरक्षा बलों के कुछ कर्मियों के खिलाफ झूठे सबूत गढ़ने के आरोप से बरी कर दिया था। मार्च 2009 में शोपियां की दो लड़कियों की डूबने से मौत हो गई थी और सीबीआई ने दावा किया था कि कुछ वकीलों और डॉक्टरों ने दुष्कर्म और हत्या के झूठे सबूत गढ़े थे।
(आईएएनएस)
Created On :   8 Nov 2021 8:30 PM IST