कोर्ट ने राजविंदर सिंह के ऑस्ट्रेलिया प्रत्यर्पण की अनुमति दी

Toyah Kordigali murder: Court allows Rajwinder Singhs extradition to Australia
कोर्ट ने राजविंदर सिंह के ऑस्ट्रेलिया प्रत्यर्पण की अनुमति दी
टोयाह कोर्डिगली हत्या कोर्ट ने राजविंदर सिंह के ऑस्ट्रेलिया प्रत्यर्पण की अनुमति दी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में क्वींसलैंड के एक समुद्र तट पर एक महिला की हत्या के आरोपी भारतीय मूल के राजविंदर सिंह के भारत से ऑस्ट्रेलिया प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी है। मीडिया रिपोटरें में यह जानकारी दी गई है।

38 वर्षीय सिंह ने इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को प्रत्यर्पित करने के लिए अपनी सहमति देने के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में एक आवेदन दिया था।

एबीसी न्यूज के मुताबिक, अदालत की मंजूरी के बाद सिंह के प्रत्यर्पण अनुरोध पर विदेश मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की जरूरत है।

रिपोर्ट में बताया गया कि वकीलों के अनुसार, यह महीने के भीतर लेकिन फरवरी के अंत तक हो सकता है।

सिंह पहले ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे और वहां केस लड़ना चाहते थे। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने टोयाह कोडिर्ंगली को नहीं मारा।

उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए। कोडिर्ंगली क्वींसलैंड में केर्न्‍स से 40 किमी उत्तर में वांगेटी बीच पर अपने कुत्ते को टहला रही थी, जब सिंह ने 2018 में कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी।

जैसा कि आईएएनएस ने पहले बताया था कि लगभग तीन महीने पहले, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी जानकारी के लिए एक मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया था। सिंह, जो मूल रूप से पंजाब के बत्तर कलां के रहने वाले हैं, क्वींसलैंड के इनफिसिल में एक स्वास्थ्यकर्मी के रूप में काम करते थे।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, इंटरपोल ने आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) भी जारी किया था और सीबीआई को उसके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट से 21 नवंबर, 2022 को जारी प्रत्यर्पण अधिनियम के तहत गैर-जमानती वारंट मिला था।

सिंह को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल 26 नवंबर को दिल्ली में जीटी-करनाल रोड के पास से गिरफ्तार किया था।

(आईएएनएस)

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Created On :   24 Jan 2023 6:00 PM IST

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