UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों से मांगा आधार बेस्ड सिम वेरिफिकेशन बंद करने का एक्शन प्लान
![UIDAI sent a circular to telecom companies to stop use of Aadhaar for authentication UIDAI sent a circular to telecom companies to stop use of Aadhaar for authentication](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2018/10/uidai-sent-a-circular-to-telecom-companies-to-stop-use-of-aadhaar-for-authentication3_730X365.jpg)
- जवाब देने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को 15 दिनों का समय दिया गया है।
- आधार कार्ड को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों को सर्कुलर जारी किया है।
- सर्कुलर के माध्यम से टेलिकॉम कंपनियों से पूछा गया है कि आधार बेस्ड eKYC को कैसे रोका जाएगा?
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधार कार्ड को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों को सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के माध्यम से टेलिकॉम कंपनियों से पूछा गया है कि आधार बेस्ड eKYC को कैसे रोका जाएगा? जवाब देने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को 15 दिनों का समय दिया गया है। जिन कंपनियों से जवाब मांगा गया है उनमें एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आईडिया के साथ अन्य कुछ कंपनियां भी शामिल हैं।
क्या कहा गया है सर्कुलर में?
टेलिकॉम कंपनियों को जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें कहा गया है "सुप्रीम कोर्ट के 26.09.2018 को दिए जजमेंट के बाद सभी कंपनियों से कहा जाता है कि वह आधार पर लिए गए फैसले को ध्यान में रखते हुए जल्द-से-जल्द ऐक्शन लें। सभी टेलिकॉम कंपनियों को निर्देश दिया जाता है कि 15 अक्टूबर 2018 तक वह बताए कि आधार आधारित सिमकार्ड वेरिफिकेशन को वह किस तरह से बंद करेंगे। उनके पास इसका क्या एक्शन प्लान है?
UIDAI CEO ने क्या कहा?
UIDAI CEO अजय भूषण पांडे ने इस मामले को लेकर कहा, ‘इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बंद करने के लिये आधार नियमन के तहत कुछ जरूरतों को पूरा करना होता है। इसीलिए कंपनियां बेहतर तरीके से जानती हैं कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। वे इस बारे में योजना 15 अक्टूबर तक दे सकती हैं। अगर यूआईडीएआई की तरफ से कोई अतिरिक्त जरूरत हुई तो हम उनसे इस संबंध में उनकी योजना प्राप्त होने के बाद कहेंगे।"
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को सुनाए अपने फैसले में आधार की संवैधानिक वैधता को तो बरकरार रखा था, लेकिन कई सेवाओं और मामलों के लिए इसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि आधार यूजीसी, सीबीएसई और निफ्ट जैसी संस्थाएं आधार नहीं मांग सकती हैं। साथ ही स्कूल, मोबाइल कंपनियां और निजी कंपनियां भी आधार नहीं मांग सकती हैं। इसका मतलब यह है कि टेलिकॉम इंडस्ट्री को पुरानी पेपर बेस्ड व्यवस्था की ओर लौटना होगा।
Created On :   1 Oct 2018 12:16 PM GMT