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उप्र : गला घोंटकर 7 वर्षीय बच्चे की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

हाईलाइट
- उप्र : गला घोंटकर 7 वर्षीय बच्चे की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिला के जरिया थाना क्षेत्र के चडउत गांव में बुधवार को एक ट्रक चालक ने एक सात साल के बच्चे का गला घोंटकर कथित रूप से उसकी हत्या कर दी और शव बेतवा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) शुभसूचित सिंह ने गुरुवार को बताया, पेशे से ट्रक चालक रामप्रकाश लोधी बुधवार को अपने पड़ोस के मंगल सिंह यादव के सात साल के बच्चे अवधेश को बेतवा नदी नहलाने ले गया था, उसने वहीं बेल्ट से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और उसके हाथ-पैर बांधकर शव नदी में फेंक दिया।
उन्होंने बताया, जंगल में लकड़ियां काट रहीं कुछ महिलाओं ने बच्चे को उसके साथ जाते देख लिया था। जिस वजह से पुलिस ने रामप्रकाश को पकड़ कर पूछताछ की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर नदी से बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। बच्चे के हाथ-पैर उसी के लोवर में बंधे थे और गले में आरोपी की बेल्ट का फंदा कसा था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
वहीं, थानाध्यक्ष (एसओ) विक्रमाजीत सिंह ने बताया, आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह और बच्चा एक ही ट्यूब के सहारे नदी में तैर रहे थे। ट्यूब अचानक पलट गया, जिससे लड़का झगड़ने लगा और उसने अपने घर में डुबोने की कोशिश करने की शिकायत करने की धमकी दी थी। जिससे नाराज होकर आरोपी ने उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम करवाया गया है और आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।