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पश्चिम बंगाल: ब्रिटेन से कोलकाता लौटे व्यक्ति में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन

हाईलाइट
- कोलकाता के राज्य स्तरीय अस्पताल में किया भर्ती
- संपर्क में आए 20 लोगों को क्वारंटीन किया
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। ब्रिटेन में हाल ही में सामने आए कोरोनावायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि अब पश्चिम बंगाल में भी हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि कोलकाता निवासी एक व्यक्ति में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है।
ब्रिटेन में सबसे पहले सामने आया कोरोनावायरस का यह स्ट्रेन (प्रकार) और भी अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। यह व्यक्ति लंदन से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले दो लोगों में शामिल हैं, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
कोलकाता के राज्य स्तरीय अस्पताल में किया भर्ती
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार व्यक्ति में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद उसे अब कोलकाता में राज्य द्वारा संचालित चिकित्सा सुविधा में रखा गया है और सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। जिन व्यक्तियों के साथ उसने यात्रा की या जो भी उसके संपर्क में आया, उन्हें भी क्वांरटीन रहने की हिदायत दी गई है।
संपर्क में आए 20 लोगों को क्वारंटीन किया
इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि संक्रमित लोगों में से कम से कम 20 लोगों को क्वारंटीन किया गया है और इनके संपर्क में आए सभी लोगों के साथ ही इनके साथ यात्रा करने वाले लोगों को भी अलग किया गया है। ब्रिटेन से 222 यात्रियों को लेकर कोलकाता पहुंची उड़ान में 25 यात्रियों के पास कोविड-19 रिपोर्ट नहीं थी। उन्हें निकटतम कोविड परीक्षण केंद्र में ले जाया गया। परीक्षण के बाद पाया गया कि उनमें से दो लोग पॉजिटिव हैं।
सूत्रों ने कहा कि उनमें से एक को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य व्यक्ति को राजारहाट के सीएमसीआई में भर्ती कराया गया है। उनके परीक्षण के नमूनों को आगे के सत्यापन के लिए पुणे भेजा गया था। इसमें यह जांच की गई कि क्या वे कोरोनावायरस के नए स्ट्रेन की चपेट में तो नहीं आए हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।