कौन हैं जुबैर: यूपी ने कहा- फैक्ट-चेकर नहीं फैक्ट्स ट्विस्टर, सुप्रीम कोर्ट ने बताया जमानत का हकदार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस हफ्ते की शुरुआत में, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए भुगतान किया जाता था। शीर्ष अदालत को बताया गया कि ट्वीट्स जितने अधिक दुर्भावनापूर्ण होते थे, उन्हें उतना ही अधिक भुगतान किया जाता था। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने दावा कि उसने स्वीकार किया है कि उसे दो करोड़ रुपए मिले थे।
हालांकि, यूपी के वकील की जोरदार दलीलों से बेपरवाह, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे अंतरिम जमानत की स्वतंत्रता से वंचित रखने का कोई कारण नहीं दिखता है और अदालत ने उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज सभी छह प्राथमिकी में अंतरिम जमानत दे दी। गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक जुबैर मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। जुबैर, जो एक स्व-घोषित तथ्य-जांचकर्ता (फैक्ट चेकर) हैं, प्रावडा मीडिया फाउंडेशन द्वारा प्रवर्तित ऑल्ट न्यूज में कार्यरत हैं।
उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में जोर देकर कहा कि जुबैर एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो पुलिस को अभद्र भाषा की सूचना देने के बजाय, सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की क्षमता वाले भाषणों और वीडियो का लाभ उठा रहे हैं और उन्होंने उन्हें बार-बार साझा किया था। वकील ने दावा किया कि उनके ट्वीट सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के लिए हैं, जो वास्तव में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हुई थी, जहां सांप्रदायिक तत्वों को हिंसा में शामिल होने के लिए उकसाने के लिए टिप्पणियों के साथ अपराधों के वीडियो का इस्तेमाल किया गया था।
यह कहते हुए कि क्या उन्हें पत्रकार कहा जा सकता है, इस पर संदेह है, यूपी के वकील ने जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ को जमानत की शर्त लगाने के लिए कहा और मांग की कि जुबैर को ट्वीट नहीं करना चाहिए, इसके लिए आदेश पारित किया जाए। हालांकि, जुबैर को ट्वीट करने से रोकने से इनकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, यह एक वकील से कहने जैसा है कि आपको बहस नहीं करनी चाहिए। हम एक पत्रकार को कैसे बता सकते हैं कि वह नहीं लिखेंगे? यूपी के वकील ने दोहराया, वह पत्रकार नहीं हैं.. जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि अगर वह ट्वीट करके किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, तो अधिकारी उनके खिलाफ कानून के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं।
उसी दिन शाम 6 बजे, स्वयंभू तथ्य-जांचकर्ता जुबैर चुपचाप तिहाड़ जेल से बेसबॉल टोपी और एक मास्क पहनकर बाहर निकले। हालांकि, जेल से उनकी रिहाई उनकी पहचान के रहस्य को नहीं सुलझाती है, जो अभी खत्म नहीं हुआ है। एक ही सवाल ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया: मोहम्मद जुबैर कौन हैं? वो कहां से आया है?
जुबैर ने फर्जी खबरों से निपटने के लिए 2017 में पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज स्थापना की थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, 39-40 साल की उम्र के जुबैर बेंगलुरु के रहने वाले हैं, जिन्होंने निजी एम. एस. रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमएसआरआईटी) से टेलीकॉम इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। उन्होंने सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की है।
जुबैर का एक परिवार है जिसमें पत्नी, बच्चे और माता-पिता हैं। उन्होंने 2005 में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी। फिर उन्होंने बेंगलुरु में एयरटेल एंटरप्राइजेज में एक इंजीनियर के रूप में काम किया और वहां दो साल तक कार्यरत रहे। जुबैर ने 2008 में नोकिया-सीमेंस नेटवर्क (एनएसएन) में शामिल होने से पहले एक साल के लिए सिस्को-एचसीएल कंपनी में काम किया और अपनी नौकरी के दौरान सभी बड़े महानगरों सहित पूरे देश की यात्रा की। जुबैर ने एक दशक तक एनएसएन के लिए काम किया।
2015 में, उन्होंने प्रावडा फाउंडेशन के निदेशक प्रतीक सिन्हा और उनकी मां निर्झरी सिन्हा से मुलाकात की। प्रतीक सिन्हा के पिता मुकुल सिन्हा ने गुजरात दंगों को लेकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाया था। प्रतीक के पिता, जो एक वैज्ञानिक थे और एक वकील के रूप में भी प्रशिक्षित थे, ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने नानावती-शाह आयोग में निरंतर जिरह के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया, जो गोधरा ट्रेन में हुए नरसंहार, दंगे और उसके बाद कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच-पड़ताल को लेकर भी खूब सक्रिय रहे।इस बैठक के बाद जुबैर और प्रावडा फाउंडेशन ने ऑल्ट न्यूज को एक तथ्य-जांच वेबसाइट के रूप में लेबल करके स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया।
जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 2018 में एक हनीमून होटल का नाम बदलकर हिंदू भगवान हनुमान के धर्म का अपमान करने के लिए किए गए एक ट्वीट के लिए नामजद किया था। वह आईपीसी की धारा 153ए, 295ए, 201 और 120बी और एफसीआरए की धारा 35 के तहत दर्ज उक्त एफआईआर में जमानत पर है। वर्तमान मामले का विषय यूपी पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर हैं।
20 जुलाई को, जुबैर की तथ्य-जांचकर्ता की इमेज को तोड़ते हुए यूपी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फैक्ट-चेकिंग की आड़ में जुबैर दुर्भावनापूर्ण और उत्तेजक सामग्री को बढ़ावा दे रहा है और उसने उत्तर में हिंसा भड़काने का प्रयास भी किया है। आरोप लगाया गया कि गाजियाबाद-लोनी की घटना उनके ट्वीट के बाद हुई, जहां कुछ लोगों द्वारा एक बूढ़े व्यक्ति की पिटाई का वीडियो भी सामने आया था।
वकील ने कहा कि जुबैर ने इस वीडियो का फायदा उठाया, इसे अपने लाखों फॉलोअर्स तक पहुंचाया और गलत भावना से ट्वीट किया और ऐसे वाक्य जोड़े जिससे हिंसा भड़क गई। वकील ने कहा कि उन्होंने यह कहते हुए एक लिखित माफी मांगी थी कि तथ्यों की जांच किए बिना वह आगे बढ़ गए थे। उन्होंने आगे दावा किया कि जुबैर ट्विटर का इस्तेमाल एक माध्यम के रूप में दुष्प्रचार फैलाने और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए कर रहे थे। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दोहराया कि वह पत्रकार नहीं हैं!
(आईएएनएस)
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Created On :   22 July 2022 7:30 PM IST