Rahul Gandhi Bailed: मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत, 2018 में शुरू हुआ था केस, चाईबासा विशेष कोर्ट ने दी राहत

मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत, 2018 में शुरू हुआ था केस, चाईबासा विशेष कोर्ट ने दी राहत
राहुल गांधी को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में आज (6 अगस्त) को जमानत मिल गई है। झारखंड के चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनको आज जमानत दे दी है। बता दें, राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी दी थी, जिसके चलते बीजेपी नेता प्रताप कटिहार ने मानहानि का केस किया था। ये मामला साल 2018 में शुरू हुआ था और आज राहुल गांधी को राहत मिल गई है।

क्या था मामला?

बता दें, राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 को कांग्रेस अधिवेशन के समय बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर विवादित टिप्पणी दी थी। इस टिप्पणी के बाद 9 जुलाई 2018 को प्रताप कटिहार ने चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर कई बार समन भी भेजा था, लेकिन राहुल गांधी ने हाजिरी नहीं लगाई थी। बुधवार को राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे थे और उनको आज चाईबासा विशेष कोर्ट से राहत मिल गई है।

गैर जमानती वारंट भी हुआ था जारी

इस मामले में इससे पहले अप्रैल 2022 में अदालत में जमानती वारंट जारी हुआ था और फिर फरवरी में 2024 में गैर-जमानती वारंट भी जारी किया था। राहुल गांधी ने पेशी से बचने के लिए सीआरपीसी की धारा 205 के तहत आवेदन किया था। हालांकि, कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी और कुछ समय तक राहत भी मिली थी। लेकिन फिर इसके बाद कोर्ट ने 22 मई 2025 को गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद आज राहुल गांधी को राहत मिली है और जमानत हो गई है।

Created On :   6 Aug 2025 1:19 PM IST

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