Supreme Court: असम पुलिस पर 171 फर्जी एनकाउंटर के आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनाया फैसला, जांच के दिए आदेश

- असम पुलिस पर लगा 171 फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप
- सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने के दिए निर्देश
- आरोप सही साबित होने पर संविधान के अनुच्छेद 21 का होगा उल्लंघन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। असम की पुलिस पर 171 फर्जी एनकाउंटर किलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ह्यूमन राइट्स आयोग को निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जस्टिस सर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करके फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि, पुलिस पर लगाया गया आरोप बहुत ही ज्यादा गंभीर है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि, सार्वजनिक प्राधिकारियों की तरफ से पीड़ितों को अत्यदिक और गैरकानूनी बल का इस्तेमाल किए जाने को अवैध माना जाएगा।
कोर्ट का क्या है कहना?
कोर्ट ने कहा कि, आरोप लगा है कि एनकाउंटर में कुछ फर्जी भी हो सकता है तो ये वास्तव में बहुत गंभीर है। अगर ये सही साबित हो जाता है तो, ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने ये भी कहा है कि, हो सकता है कि निष्पक्ष जांच में सब कुछ सामने आ जाए। बेंच ने ये भी कहा है कि, राज्य की तरफ से चिन्हित कुछ मामलों का आगे मूल्यांकन भी होना बहुत ही जरूरी है। जिससे ये पता लग पाए कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित दिशा-निर्देश का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके बाद कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स आयोग में मामले को भेज दिया गया।
पीड़ितों को जांच में शामिल करना जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि, पीड़ितों और उनके परिजनों को भी कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने को कहा है। कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स आयोग के लिए निर्देश जारी किए हैं कि, इस मामले में वे एक पब्लिक नोटिस जारी करें। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर आयोग को ऐसा लगता है कि आगे जांच की जरूरत है तो इसकी भी अनुमति दे दी जाएगी। कोर्ट की तरफ से आयोग को जांच के लिए रिटायर्ड सेवा दे रहे पुलिस अधिकारी की मदद लेने की भी इजाजत दे दी गई है। लेकिन सिर्फ उन अधिकारियों की मदद ले सकते हैं जो इस मामले में शामिल पुलिस कर्मियों से जुड़े ना हों।
Created On :   28 May 2025 3:38 PM IST