Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच वाली याचिका SC ने की खारिज, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

- SC ने खारिज की पहलगाम हमले की जांच वाली याचिका
- कहा- सुरक्षाबलों का मनोबल गिरेगा
- याचिकाकर्ता ने उठाया जम्मू-कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच के लिए दायर की गई जनहित याचिका (Public Interest Litigation) सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (1 मई) को खारिज कर दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता फतेश साहू को फटकार लगाते हुए कहा कि इस प्रकार की याचिकाओं से सुरक्षा बलों का मनोबल गिर सकता है। आपको बता दें कि, यह याचिका जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में दायर की गई जिसमें 26-28 लोगों की मौत हुई थी।
SC ने क्यों की याचिका खारिज?
पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह बेहद नाजुक समय है जब देश का हर नागरिक आतंकवाद से लड़ने के लिए एक हुआ है। आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, जो सैन्य बलों का मनोबल गिराने वाली हों। विषय की संवेदनशीलता को समझिए।
जस्टिस सूर्य ने किया सवाल
न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने सवाल किया कि जज कब से जांच के विशेषज्ञ हो गए? उनका काम जांच करना नहीं बल्कि कानूनी विवादों का निपटारा करना होता है।
याचिकाकर्ता का तर्क
पेशे से वकील याचिकाकर्ता साहू ने खुद कोर्ट में पेश होकर तर्क किया। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इस पर पीठ ने कहा कि उनकी याचिका में छात्रों से संबंधित कोई बात नहीं कही गई है। उसमें सिर्फ सुरक्षाबलों का जिक्र किया है।
अब कैसे हैं भारत-पाक के बीच रिश्ते?
दोनों देशों के बीच कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। पड़ोसी मुल्क लगातार 7 दिनों से एलओसी पर फायरिंग करने पर तुला हुआ है। 30 अप्रैल-01 मई 2025 की रात पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कुपवाड़ा, उरी और अखनूर के सामने नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। वहीं, भारतीय सेना से भी जवाबी कार्रवाई कर मुंह तोड़ जवाब दिया।
Created On :   1 May 2025 4:56 PM IST