समय पर इनर रिंग रोड नहीं बनाने पर लगा प्रतिदिन 5 हजार रुपए का जुर्माना

Fines of Rs 5000 per day imposed for not making inner ring road on time
समय पर इनर रिंग रोड नहीं बनाने पर लगा प्रतिदिन 5 हजार रुपए का जुर्माना
समय पर इनर रिंग रोड नहीं बनाने पर लगा प्रतिदिन 5 हजार रुपए का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नागपुर।  ब्लैक लिस्टेड आरपीएस कंपनी को रिंग रोड का काम देकर सरकार अब खुद पछताती प्रतीत हो रही है। शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए इनर रिंग रोड बनाया जा रहा है। 2 साल में बनाने वाला रिंग रोड 4 साल में भी पूरा नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं 4 साल में काम पूरा नहीं कर पाने के कारण आरपीएस कंपनी पर 5 हजार रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि  मुंबई की आरपीएस कंपनी को रिंग रोड बनाने का काम दिया गया है, जबकि बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में निर्माण की गुणवत्ता सही नहीं होने पर प्रतिबंधित (ब्लैक लिस्टेड) है।

204.68 करोड़ का है काम
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने टेंडर प्रक्रिया से शहर में इनर रिंग रोड बनाने के लिए मुंबई की आरपीएस कंपनी को 204.68 करोड़ में 32.3 किलोमीटर का काम दिया था। इसमें सीमेंट सड़क और पुलों को बनाने के साथ ही चौड़ीकरण करने के लिए 24 सितंबर 2015 को वर्क आॅर्डर दिया गया था, जबकि मुंबई की आरपीस कंपनी को बृह्नमुंबई महानगरपालिका में प्रतिबंधित कर रखा है। आरपीएस कंपनी को घटिया काम करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद भी उसे नागपुर में इनर रिंग रोड बनाने का काम दिया गया। 

काफी काम बचा हुआ है
ब्लैक लिस्टेड आरपीएस कंपनी को रिंग रोड का काम 2 साल अर्थात सितंबर 2017 तक पूरा करना था, लेकिन 2 साल में वह आधा काम भी नहीं कर सकी। इसके बाद भी न तो संबंधित पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की गई और न ही कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। उसके उलट कंपनी को 2 साल की समयावधि बढ़ा कर दे दी गई। ब्लैक लिस्टेड आरपीएस को सिंतबर 2019 तक अपना काम पूरा करना था, जो नहीं हो सका। अभी डिवाइडर का काफी काम बचा हुआ है, जबकि फुटपाथ सहित सड़क और पुल का भी कुछ काम बचा हुआ है। 

Created On :   2 Nov 2019 8:34 AM GMT

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